पंपलेट ,पोस्टर, बैनर पर अनिवार्यतःदेना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम ,पता तथा संख्या

Apr 8, 2024 - 19:28
Apr 8, 2024 - 20:51
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पंपलेट ,पोस्टर, बैनर पर अनिवार्यतःदेना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम ,पता तथा संख्या

127-क के प्रावधानों की अवहेलना दण्डनीय अपराध

भरतपुर, 08 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने निर्देशित किया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत लोकसभा क्षेत्र भरतपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के मुद्रणालयों जिसमें प्रिन्ट मीडिया भी शामिल है, को सूचित किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके द्वारा छापे जा रहे पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण किये जाने की सूचना निर्धारित प्रपत्र क एवं ख में जिला निर्वाचन कार्यालय को एवं प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्वेता यादव को भिजवाया जाना आवश्यक है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक की चुनाव प्रकिया के दौरान उक्त दस्तावेजों के प्रकाशन की सूचना निर्धारित प्रारूप में चार प्रतियों सहित प्राप्त नहीं हो रही है, जो दण्डनीय अपराध है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रकाशकों को सूचना तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करने को कहा। 

मुद्रक एवं प्रकाषक की जानकारी अनिवार्य

लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा समस्त प्रकार के पंपलेट, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा ।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आरपीए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा, साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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