लोकसभा आम चुनाव 2024, मतदान के अन्तिम 48 धन्टे के लिए दिशा निर्देश जारी

Apr 16, 2024 - 18:58
Apr 17, 2024 - 07:55
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लोकसभा आम चुनाव 2024, मतदान के अन्तिम 48 धन्टे के लिए दिशा निर्देश जारी

*संसदीय क्षेत्र में 17 अप्रैल को शाम 6 बजे थमेगा प्रचार-प्रसार*

भरतपुर, 16 अअप्रैल । लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए मतदान समाप्ति के अंतिम 48 घंटे पूर्व के लिए संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं।

 जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, संसदीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के 48 घंटों की अवधि 17 अप्रैल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 19 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।

*48 घंटों की कालावधि में यह प्रतिबन्धित रहेगा-*

 निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य सचित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

 डॉ. यादव ने बताया कि इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी/सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चेक पोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है।

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