संस्था आधार पोर्टल पर समस्त उधमों एवं संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक
भरतपुर, 28 मई। जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने आदेश जारी कर जिले के समस्त विभागों बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशाषी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, निजी उद्यमों को संस्था आधार पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) राम प्रकाश ने बताया कि संस्था का प्रमुख, मालिक अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदक http://br.raj.nic.in पर स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर 16 अंकीय संस्था आधार नम्बर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवेदक द्वारा अपने आधार, जन आधार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक की पहचान स्वतः सत्यापित हो जाती है। उन्होंने बताया कि संस्था आधार नम्बर प्राप्त करने के लिये फर्म, प्रतिष्ठान से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। संस्था आधार नम्बर किसी को भी व्यवसाय प्रारम्भ करने का लाईसेंस प्रदान नहीं करता है एवं व्यवसाय से संबंधित विवरण यथा मालिक, व्यवसाय का पता, ईकाई का नाम, कार्यों आदि को प्रमाणित नहीं करता है। उन्होंने बताया कि यह एक सांख्यिकीय ऑकड़ों का संकलन है जिसका उपयोग राज्य की नीति निर्माण व योजनाओं के क्रियान्वयन में लिया जाता है, अतः समस्त विभागों, बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशाषी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, निजि उद्यमों का संस्था आधार पोर्टल पर सम्बन्धित प्रमुख, मालिक पंजीयन करावें।