शून्य काल में विधायक गोपीचंद ने उठाया सेटलमेंट का मामला
जहाजपुर (आज़ाद नेब) विधानसभा क्षेत्र के किसानों की भूमि संबंधित समस्या को लेकर आज विधायक गोपीचंद मीणा विधानसभा में शुन्य काल के दौरान क्षेत्र में भू प्रबंधन सेटलमेंट कराने का मामला उठाया। विधानसभा में शुन्य काल के दौरान विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर कोटडी में भू प्रबंधन सेटलमेंट की कार्यवाही सन् 1967-68 में कि गई उसके बाद सरकार द्वारा अभी तक भू सेटलमेंट नहीं किया गया!
जिसके चलते मेरे क्षेत्र के किसान बार बार थाना, तहसील, न्यायालय में जमीनों की सीमा ज्ञान, पथरगढ़ी सहित अन्य भूमि के प्रकरणों से परेशान हैं। सरकार मेरे क्षेत्र में भू प्रबंधन की कार्यवाही करे, राजस्थान भू प्रबंधन अधिनियम 1958 की धारा 56 के तहत इसी वर्ष करने का प्रावधान है सरकार से आग्रह है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में भू प्रबंधन सेटलमेंट जल्द कराएं जिससे किसानों को राहत मिलें।
क्या होता है जमीन का सेटलमेंट(भू प्रबंधन) - गांवों कस्बों में जमीनों के रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए सेटलमेंट करती है या यूं कहें राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में किसानों के नाम, क्षेत्रफल, खसरा-खतौनी में दुरुस्तीकरण करने को भू प्रबंधन या सेटलमेंट कहते है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और भूमि में सुधार करने के लिए भूमि प्रबंधन आवश्यक है।