हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर आउटलेट मालिक का विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। कांग्रेस नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि लोक निर्माण शहरी विकास और नगर निगम के साथ संयुक्त बैठक के दौरान यह आदेश जारी किया गया। विक्रमादित्य ने मीडिया से कहा कि हमने शहरी विकास विभाग और नगर निगम के साथ बैठक की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक निर्णय लिया गया है। खासकर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए।
उन्होंने कहा कि लोगों ने सड़कों पर बिकने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर अपनी चिंताएं और संदेह व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी चिंताएं और संदेह व्यक्त किए हैं, और इसे देखते हुए, हमने यूपी में लागू की गई नीति के समान एक नीति लागू करने का फैसला किया है, जिसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि विक्रेताओं को अपना नाम और पहचान पत्र दिखाना होगा। हर दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर को अपनी पहचान पत्र दिखाना होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में खाद्य पदार्थों में थूकने और मूत्र मिलाने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि सभी खाद्य केन्द्रों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि शेफ और वेटर को मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए, इसके अलावा होटल और रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यहां एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट की उपस्थिति घृणित है और उन्होंने मानव अपशिष्ट या गंदी चीजों से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।