गिवअप अभियान के तहत अपात्रों पर सख्ती, पात्रों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ
अपात्रों को हटाने की अंतिम तिथि 31 मई

खैरथल (हीरालाल भूरानी ) खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों को बाहर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा "गिवअप अभियान" चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य योजना के लाभ को वास्तविक पात्रों तक पहुंचाना है, जिससे अपात्र लोग योजना से बाहर होकर स्वेच्छा से अपना नाम हटवाएं।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी व अर्द्धसरकारी कर्मचारी सहित अन्य सक्षम व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से अपना नाम हटवाएं। अंतिम तिथि 31 मई 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से बाजार दर पर राशन की वसूली की जाएगी एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जिले में प्रत्येक सप्ताह 20 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जांच के उपरांत यह कार्यवाही की जा रही है। यदि नोटिस के बावजूद अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से नाम नहीं हटाता है, तो नियमानुसार कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
जिला रसद अधिकारी स्वयं प्रत्येक सप्ताह दो दिन भ्रमण पर रहकर गिवअप अभियान की निगरानी करेंगे। भ्रमण के दौरान वे न्यूनतम 8 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, जिले के प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम 5 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करेंगे तथा लाभार्थियों में से अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित करेंगे।
इस अभियान के लिए राशन डीलरों को एक विशेष आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसे भरकर इच्छुक सक्षम व्यक्ति योजना से अपना नाम हटा सकते हैं।






