राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 एक अक्टूबर को होगी आयोजित

परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष एवं पवित्रता पूर्वक संपन्न करने हेतु किया सतर्कता दल का गठन

Sep 28, 2023 - 16:29
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राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 एक अक्टूबर को होगी आयोजित

खैरथल (हीरालाल भूरानी )  राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 एक अक्टूबर को सुबह  11 बजे से 2 बजे तक जिला मुख्यालय एवं तिजारा, किशनगढ़बास, टपूकड़ा के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। जिला कलेक्टर डाॅ. ओमप्रकाश बैरवा ने आयोग के निर्देशों की पालना में उक्त प्रतियोगिता परीक्षा को सुचारू,  निष्पक्ष एवं पवित्रता पूर्वक संपन्न कराने हेतु सतर्कता दल का गठन किया। जिला कलेक्टर के द्वारा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया। परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण ने बताया कि खैरथल- तिजारा जिले में उक्त परीक्षा में 19 परीक्षा केन्द्र है, जिन पर  लगभग 6000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान निरीक्षण हेतु 04 फ्लाईंग स्क्वायड दल बनाए गए हैं तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई हैं। प्रत्येक दल में राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रभारी तथा राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी व राजस्थान शिक्षा सेवा अधिकारी दल के सदस्य रहेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा हेतु जिला स्तर पर  परीक्षा नियंत्रण कक्ष, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थापित किया गया हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सहारण ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात् परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस परीक्षा में पहली बार प्रश्नों के उत्तरों के के 05 विकल्प दिये जाएंगे।  परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न के लिये एक विकल्प भरना अनिवार्य होगा। यदि परीक्षार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो उत्तर पत्रक में 5 वें विकल्प को गहरा करेंगे। यदि 5 में से कोई भी गोला गहरा नहीं किया जाता है ऐसे प्रश्न के लिये 1/3 अंक काटा जाएगा। यदि अभ्यर्थी 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नही करता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र शुरू होने से पहले कक्षा-कक्ष की वीडियोग्राफी होगी। संदिग्ध एवं डीबार अभ्यर्थी एस.ओ.जी व पुलिस के रडार पर रहेंगे। सरकार द्वारा नकल व पेपर लीक प्रकरण की रोकथाम के लिये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 लागू किया गया है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास, प्रॉपर्टी अटैचमेंट तथा 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया की राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी अपने साथ ई-प्रवेश पत्र, स्वयं का फोटोग्राफ एवं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर प्रवेश करेंगे।  बैठक में जिला स्तरीय व उपखंड स्तरीय अधिकारी सहित परीक्षा केंद्रों पर लगाए प्रभारी अध्यापक मौजूद रहे।

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