ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु निषेधाज्ञा जारी

Oct 10, 2023 - 20:57
Oct 11, 2023 - 12:01
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु निषेधाज्ञा जारी

भरतपुर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोकबन्धु ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत सम्पूर्ण भरतपुर जिला क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिये 05 दिसम्बर 2023 तक निषेधाज्ञा जारी की।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोकबन्धु ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा के साथ ही सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिये लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है, इन लाउड स्पीकरों का उपयोग केवल चुनाव सभा, मंचों पर ही नहीं किया जाता वरन ट्रकों, बसों, कारों, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहनों, साइकिल, रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगातार किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा छात्र - छात्राओं की पढाई भी प्रभावित होती है। इस प्रकार के लाउडस्पीकर अत्यधिक तेज आवाज में तथा रात्रि में देरी तक बजाये जाते हैं, जिससे वयोवृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है। 

निषेधाज्ञा के अनुसार निर्देश

 किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाये गये लाउडस्पीकर्स के उपयोग की अनुमति प्रातः 06 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जाएगा। लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण निर्धारित रजिस्टर में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। उक्त अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिय पूर्ण रूप से स्थिर किसी भी लाउड स्पीकर का प्रयोग किये जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। वाहनो पर लाउडस्पीकर लगाये जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिये सक्षम अधिकारी को अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जायेगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा। निर्धारित समयावधि के बाहर या संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे लाउड स्पीकर एवं उससे जुडे सभी यंत्रो तथा संबंधित वाहन के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

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