ग्राम पंचायत में आबादी भूमि का पट्टा -- कुछ उपयोगी जानकारी
उदयपुरवाटी (सुमेर सिंह राव)
अधिकतर लोगों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने संबंधी नियमों की जानकारी नहीं होती है जिसके कारण उन्हें काफी परेशान होना पड़ता है प्रस्तुत है कुछ उपयोगी जानकारी-
आबादी भूमि वह कहलाती है जो गांव के नक्शे में आबादी दर्शित हो और जमाबंदी में गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो यदि पुराना मकान है किंतु राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी अंकित नहीं है तो उसका आवासीय/ वाणिज्य पट्टा जारी नहीं किया जा सकता.
1.आबादी भूमि का पट्टा
यदि 70 वर्ष पूर्व का आवास है तो 300 वर्ग गज तक ₹100 शुल्क
300 वर्ग गज से अधिक होने पर अधिक क्षेत्रफल का 25% डीएलसी दर के बराबर शुल्क लगेगा.
यदि खुद का कोई गृह स्थल नहीं है और आबादी भूमि में वर्ष 2003 तक कच्चे मकान या झोपड़ी बना रखे हैं तो 300 वर्ग गज तक निःशुल्क है।
पट्टा बनाने हेतु पत्रावली तैयार कर ग्राम पंचायत में जमा कर रसीद प्राप्त की जाए।
2.पट्टे का नवीनीकरण
यदि किसी कारणवश पट्टे की दिनांक से आठ माह में सब रजिस्ट्रार के यहां पंजीयन नहीं कराया है तो मूल पट्टा ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र के साथ पेश करना होगा।ग्राम पंचायत अपने मूल रिकॉर्ड से जांच करने के बाद पंचायत की मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित कर नवीनीकृत करेगी। नवीनीकरण का उल्लेख मूल पट्टे पर किया जाएगा शुल्क ₹100 जमा होगा।
3.आवासीय पट्टे की भूमि का उपयोग परिवर्तन
यदि आबादी हेतु पट्टा प्राप्त किया है किंतु वाणिज्य, औद्योगिक ,संस्थागत, चिकित्सा आदि में परिवर्तन करना चाहते हैं तो प्रारूप 48 में आवेदन देना होगा। स्थानीय समाचार पत्र, मौका स्थल पर, ग्राम पंचायत पर आपत्ति आमंत्रण हेतु नोटिस जारी कर 30 दिन में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उपयोग परिवर्तन कर पट्टा जारी कर दिया जाएगा।यदि पट्टा निःशुल्क लिया हुआ है या पर्यटन इकाई या हेरिटेज होटल के लिए परिवर्तन कराया जाने या अन्य प्रयोजन से आवासीय में परिवर्तन कराया जाए तो निःशुल्क होगा।
अन्य मामलों में शुल्क-
A वाणिज्य प्रयोजन, चिकित्सा सुविधा के लिए ₹10 प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 10% जो भी अधिक हो.
B औद्योगिक, संस्थागत हेतु ₹5 प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 5% जो भी अधिक हो.
C लोक प्रयोजन जैसे धर्मशाला, गौशाला, पार्क का 1000 वर्ग मीटर तक निःशुल्क. अधिक होने पर ₹5 प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 5% जो भी अधिक हो.
प्रयोजन परिवर्तन के अधिकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद व राज्य सरकार को क्षेत्रफल के आधार पर दिए गए हैं।
4.भूखंडों का उप विभाजन या पुनर्गठन
यदि एक आवासीय पट्टे का दो जगह विभाजन हो या दो आवासीय पट्टों का एकीकरण हो तो शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी-
आवासीय पट्टे का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर से कम न हो तथा 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा न हो,
वाणिज्य पट्टे का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से कम न हो किंतु 1000 वर्ग मीटर से अधिक न हो,
दोनों मामलों में ₹5 प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 2% जो भी अधिक हो,
निःशुल्क प्राप्त भूखंड का उप विभाजन या पुनर्गठन नहीं होगा।
5.पट्टों का हस्तांतरण या नामांतरण
1.पट्टेदार की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र व ₹10 स्टांप पर शपथ पत्र शुल्क ₹100.
2.समस्त उत्तराधिकारी किसी एक के नाम करवाने पर शेष का पंजीकृत हक त्यागपत्र
3.वसीयतनामा के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र, समाचार पत्रों में आपत्ति आमंत्रण
4.पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर हस्तांतरण
5.पंजीकृत गिफ्ट डीड के आधार पर
6.निःशुल्क भूखंड का पट्टा है तो ₹100 शुल्क
7.परिवार के सदस्य के अलावा अन्य को हस्तांतरण पर आबादी/ वाणिज्य की डीएलसी का 5% शुल्क.
(लेखक मंगलचंद सैनी पूर्व तहसीलदार)