मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित
भरतपुर, 09 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 कर दी गयी है। योजना में लाभ लेने हेतु आमजन 31 जुलाई से पूर्व ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक सीएम गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत आवेदक स्वयं का उद्यम (विनिर्माण, सेवा, व्यापार) स्थापित कर सकते है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है तथा पूर्व में विगत 5 वर्षों में आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य केन्द्रीय, राजकीय रोजगार मूलक अनुदान योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिये। योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा, व्यापार आधारित उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड रूपये तक के ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड रूपये है। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण, सावधि एवं कार्यशील पूंजी होना चाहिये।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत 25 लाख रूपये तक 8 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड तक 6 प्रतिशत एवं 5 करोड से 10 करोड तक 5 प्रतिशत बैंक द्वारा प्रदत ऋण को समय पर चुकाने पर ब्याज अनुदान देय होगा। योजना में आवेदन ऑनलाइन sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर एमएलयूपीवाई आईकॉन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय