नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी जज गुलिया हुए दोषमुक्त
भरतपुर में भ्र्ष्टाचार निरोधक न्यायालय में तैनात रहे जज जितेंद्र सिंह गुलिया को पॉक्सो कोर्ट 2 ने शनिवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 2021 को एक महिला ने जितेंद्र सिंह गुलिया पर अपने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में तीन साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। गुलिया की तरफ से कोर्ट में पैरवी करने बाले सीनियर एडवोकेट देवेंद्र पाल सिंह ने फैसले को सत्य की जीत बताते कहा कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज एंटी करप्शन जितेंद्र सिंह गुलिया को आरोपी बनाया गया था। फैसले में उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। मुस्तगीस की तरफ से 46 गवाह पेश किए गए थे। 61 दस्तावेज पेश किए गए थे। कोर्ट की रिपोर्ट में C1 और आर्टिकल 1 और 2 डाला गया था। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पॉस्को नंबर 2 के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय