उचित मूल्य की दुकान में अनियमिता पाऐ जाने पर प्राधिकार पत्र किया निलम्बित, कारण बताओ नोटिस जारी

जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलर की दुकान मे निरीक्षण के दौरान स्टॉक में अनियमितता पाऐ जाने पर तत्काल प्रभाव से प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया गया है।

Mar 8, 2025 - 15:29
Mar 8, 2025 - 18:39
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उचित मूल्य की दुकान में अनियमिता पाऐ जाने पर प्राधिकार पत्र किया निलम्बित, कारण बताओ नोटिस जारी

पहाड़ी (डीग) जिला रसद अधिकारी  डीग ने पहाडी के राशन डीलर की दुकान मे निरीक्षण के दौरान स्टॉक में अनियमितता पाऐ जाने पर तत्काल प्रभाव से प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया गया है।
जिला रसद अधिकारी भगूराम मल्हा ने बताया है की रसद विभाग के प्रर्वतन अधिकारी के द्वारा उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया गया था।  पहाडी उचित मूल्य के दुकनदार जीतेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत पहाड़ी  (पोस मशीन सख्या 24707 ) द्वारा प्राधिकार- पत्र की शर्तो का उलंधन करने के कारण क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी जीतेन्द्र की रिर्पोट के आधार पर  राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के कलॉज 8 के अन्र्तगत जारी प्राधिकार पत्र को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
कारण बताओ नोटिस जारी
जिला रसद अधिकारी की ओर से जारी नोटिस मे निरीक्षण के दौरान दुकनदार अनुपस्थित पाया गया।डीलर की खुली दुकान पर पत्नि व पुत्री मिली। एफपीएस कोड 24707 पोस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक गेहूँ 472 कि.ग्रा है। मुताविक उचित मूल्य दुकनदार  प्राप्ति रसीद सख्या 1288 दिनाकं 22 जनवरी 2025 राशन डीलर ने 2433 कि.ग्रा गेहॅू प्राप्त किया है। एफपीएस 24707 को आंवटन 60.87 क्विंटल है। लेकिन रसीद मे 2433 कि.ग्रा. अधिक होने कारण लिखा नही हुआ। डीलर प्रतिनिधि के बताए अनुसार अधिशेष गेहॅू माह का है।जिसकी पुष्टि ठेकेदार हरिओम से  की गई। इस प्रकार दुकान में वाछित स्टॉक 2905 कि.ग्रा. होना चाहिए। भौतिक सत्यापन पर 48 कटटे भरे 40 कि.ग्रा. खुला रखा पाया गया। जो  प्रदर्शित स्टॉक कटटे कम है। पूछेजाने पर प्रतिनिधी संतोषजन जबाब नही दिया गया। उचित मूल्य की  दुकान के बाहर स्टॉक का प्रर्दशन नही पाया गया। दुकान पर जिला रसद अधिकारी कार्यालय जारी गिव अप पोस्टर प्रर्दशन नही पाया गया। ना ही गिव अप अभियान मे सहयोग किया गया।कार्यालय से बार बार जारी निर्दशो का उल्लघंन किया गया है। 21 मार्च 20265 को  रसद कार्यालय मे उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए  गए है।

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