दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा के साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई

अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थ दंड से दंडित किया। पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता अपनी बहिन के साथ सामान लेने के लिए बाजार गई थी। इस दौरान बाजार का कार्य खत्म होने पर पीड़िता ने बहन को स्वयं को कुछ देर बाद घर आने की बात कही। इस दौरान आरोपी पीड़िता को बाजार से बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों की ओर से रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा।
पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रकरण में 23 गवाह व 43 दस्तावेजों को परीक्षित करवाया गया। जिसके बाद न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को 20 साल की कारावास में अर्थ दंड से दंडित किया।






