मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज रहित एक मुश्त समझौता योजना, किसानों को अवधिपार ब्याज व अन्य व्यय की शत प्रतिशत मिलेगी राहत

Apr 29, 2025 - 09:15
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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज रहित एक मुश्त समझौता योजना, किसानों को अवधिपार ब्याज व अन्य व्यय की शत प्रतिशत मिलेगी राहत

भरतपुुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों को राहत देने के लिए की गई बजट घोषणा के तहत भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणों के निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज रहित एक मुश्त समझौता योजना में जिले के किसान देय राशि का 25 प्रतिशत राशि 30 जून तक जमा करवाकर लाभ ले सकेंगे।  
सचिव सहकारी भूमि विकास बैंक शचीन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित समस्त ऋण खाते, जो 1 जुलाई 2024 की अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत है। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 के अन्तर्गत राहत हेतु पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित किये गये ऋणों में से अवधिपार हो चुके खाते इस योजनान्तर्गत राहत हेतु पात्र नही होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा योजना की अवधि 1 अप्रेल 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने पात्र ऋणी सदस्य द्वारा योजनार्न्तगत स्वयं के हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत 30 जून 2025 तक बैंक खाते में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। ऋणी द्वारा शेष देय राशि अधिकतम 3 किस्तों में योजना अवधि के दौरान बैंक खाते में जमा करवाई जानी होगी।
ऐसे होगा राहत राशि का निर्धारण-
सचिव सहकारी भूमि विकास बैक ने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र ऋण खातों में 1 जुलाई 2024 की अवधिपार राशि में से 31 मार्च 2025 को शेष रही अवधिपार राशि पर ही राहत प्रदान की जायेगी। पात्र ऋणी सदस्यों को इस अवधिपार राशि में से अवधिपार ब्याज व अन्य व्यय की शत प्रतिशत राहत प्रदान की जावेगी। अवधिपार मूल एवं बीमा प्रीमियम पर ऋणी को कोई राहत देय नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 के उपरान्त डयू हुई चालू किश्तों (मूलधन, देय ब्याज एवं अन्य वाय) पर ऋणी सदस्यों को कोई राहत देय नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋणी द्वारा स्वयं के हिस्से की देय सम्पूर्ण राशि (अवधिपार मूल, बीमा प्रीमियम, चालू किस्त आदि) बैंक में जमा करवाये जाने के उपरान्त ही राहत देय होगी, जिसे ऋणी के खाते में राज्य सरकार के नामे मद में दर्शाया जावेगा। उन्होंने बताया कि ऋणी को जारी की जानें वाली वसूली रसीद में प्रदत्त राहत के संबंध में प्राथमिक भूमि विकास बैकों द्वारा मोहर लगाई जाकर यह स्पष्ट अकिंत किया जावेगा कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त सतझौता योजना 2025-26 प्रदत्त राहत।.
समझौता राशि का निर्धारण-
योजान्तर्गत पात्र ऋण खातों में समझौता राशि के अन्तर्गत 1 जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुकी राशि (अवधिपार मूलधन, अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज, अन्य व्यय एवं बीमा प्रीमियम) में से 31 मार्च 2025 को बकाया राशि तथा 1 जुलाई 2024 के पश्चात डयू हुई चालू किश्तों (मूलधन, देय ब्याज, अन्य व्यय एवं बीमा प्रीमियम) की राशि सम्मिलित होंगी। उन्होंने बताया कि ऋणी द्वारा स्वयं के हिस्से की सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के उपरान्त ही प्राथमिक बैंक द्वारा राहत राशि के दावें राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जावेगें।
मृतक अवधिपार ऋणीयों के प्रकरणों हेतु प्रावधान-
योजनान्तर्गत पात्र जिन ऋण खातों में ऋणी की मृत्यु हो चुकी है, उन प्रकरणों में वारिसन द्वारा योजानानुसार समझौता राशि जमा कराये जाने पर उन्हें राहत देय होंगी। उन्होंने बताया कि मृतक प्रकरणों में देय राहत राशि के अलावा वारिसान द्वारा ऋण खाते में बकाया सम्पूर्ण ऋण को जमा करवाकर ऋण खाता बन्द करवाना अनिवार्य होगा। सयुक्त ऋण खातों में यदि एक या अधिक ऋणीयों की मृत्यु हो चुकी हो तो ऐसे खातों में भी राहत प्रदान की जावेगी।

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