सभी विभागों में आंतरिक समिति का किया जाना है गठन

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की सुनवाई के लिए जिले के सभी कार्यालयध्यों को आंतरिक शिकायत समिति गठन करने के निर्देश प्रदान किए हैं।
उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग राजेश कुमार ने बताया कि माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा पारित आदेष की पालना में महिलाओं को कार्यरत स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठन सभी विभागों में किया जाना है। उन्होंने बताया कि कार्यालयाध्यक्षों को उनके कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालयों, संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों, राजकीय संगठनों इत्यादि के जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर के कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने के निर्देश है। उन्होंने बताया कि जिन कार्यालयों में 10 या 10 से अधिक कार्मिक पदस्थापित हैं, उनमें आंतरिक शिकायत समितियों का गठन कर रिपोर्ट चाही गई है।
उपनिदेशक ने बताया कि संबंधित प्रपत्र एवं नियम/अधिनियम हेतु विभाग की बेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in व https://shebox.wcd.gov.in पर विजिट किया जा सकता है। आंतरित समिति का गठन करके निर्धारित प्रपत्र में सूचनाभरकर भिजवाना आवश्यक है। सूचनाएं विभाग केईमेल आईडी BHARATPUR.WE@RAJASTHAN.GOV.IN पर भिजवाई जाए। सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग के कार्यालय तथा ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों पर जहां आंतरिक षिकायत समिति गठित है, उसकी सूचना शी बॉक्स पोर्टल पर अपलोड करवाएं इस संबंध में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी द्वारा लॉगिन आईडी राज्य स्तर से जारी की जानी है।






