आधार एनरोलमेंट, अनिवार्य बायोमैट्रिक अद्यतन एवं आधार में मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट हेतु शिविर 14 मई से

May 12, 2025 - 19:05
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आधार एनरोलमेंट, अनिवार्य बायोमैट्रिक अद्यतन एवं आधार में  मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट हेतु शिविर 14 मई से

भरतपुर, 12 मई। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् एवं मुख्यालय सूचना प्राद्योगिकी  और संचार विभाग जयपुर के निर्देशानुसार स्कूल विद्यार्थियों के आधार एनरोलमेंट अथवा अनिवार्य बायोमैट्रिक अद्यतन एवं आधार में मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (5-15 वर्ष (एमबीयू-1) और 15$ वर्ष (एमबीयू-2) कराने के संबंध में अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कमल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर 14 मई से शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर तहसील कार्यालय भरतपुर, सीएससी सेंटर, 1 एम 142- नियर कम्यूनिटी सेंटर, रीको रोड भरतपुर में शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति परिसर, सीडीपीओ कार्यालय सेवर एवं नदबई में शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने शिविरों में आधार ऑपरेटरों को आधार की समस्त सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि आधार नामांकन से लंबित 0 से 5 आयुवर्ग के बच्चों के बाल-आधार नामांकन हेतु सी०एल०सी ऑपरेटर भी कैम्प स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने आमजन से आग्रह किया है कि वे इन शिविरों में बच्चों अथवा विद्यार्थियों के आधार कार्ड नामांकन अथवा अद्यतन में आ रही समस्याओं जैसे कि नाम संशोधन, जन्म तिथि में संशोधन, मोबाईल नम्बर अथवा एड्रेस अपडेशन आदि के साथ-साथ बच्चों के मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (5-15 वर्ष (एमबीयू-1) और 15$ वर्ष (एमबीयू-2) कराने का कार्य करवा सकते हैं।
आधार नामांकन अथवा अद्यतन हेतु निम्न दस्तावेज लाने होंगे
अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि आधार नामांकन अथवा अद्यतन हेतु 0-18 वर्ष की आयु तक के बच्चो अथवा विद्यार्थियों को जन्म प्रमाण पत्र एवं माता-पिता के आधार कार्ड साथ लाने होंगे। उन्होंने बताया कि बच्चे एवं माता-पिता में से किसी एक को आधार नामांकन केन्द्र पर उपस्थित रहना होगा। उन्होंने बताया कि जन्मतिथि में संशोधन की स्थिति में यदि जन्म प्रमाण पत्र जन्म के एक वर्ष उपरांत जारी करवाया गया है तो इस स्थिति में मजिस्ट्रेट (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार) द्वारा सत्यापित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार पूर्ण नाम संशोधन की स्थिति में गैजेट्स नोटिफिकेशन अथवा अन्य मान्य दस्तावेज के साथ पुराने नाम के पहचान के साक्ष्य के दस्तावेज भी लाना अनिवार्य होगा। 
बैठक में संयुक्त निदेशक सू.प्रौ. और संचार विभाग विवेक कुमार दीक्षित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मधु भार्गव, प्रोग्रामर राकेश कुमार नौडियाल, सूचना सहायक मनोज कुमार शर्मा, सत्यवीर सिंह एवं आधार ऑपरेटर सुनील कुमार उपस्थित रहे।

  • कोशलेन्द्र दत्तात्रेय 

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