महात्मा गांधी नरेगा योजना में पक्के कार्यों की स्वीकृत के लिए राज्य स्तर से लेनी होगी अनुमति

लक्ष्मणगढ़ (अलवर ) कमलेश जैन
ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगार हेतु संचलित महात्मा गाँधी नरेगा योजना को लेकर अब योजना के तहत श्रम नियोजन के कार्य के अलावा अन्य पक्के कार्य हेतु राज्य स्तर की अनुमति आवश्यक होगी जिला परिषद व पंचायत समिति अब स्वय के स्तर से पक्के कार्य स्वीकृत नही कर सकेगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अति मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने एक आदेश जारी करते हुए बताया की ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा एम पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 6 मार्च 2025 मे श्रम बजट वर्ष 2025-26 मे 12.50करोड मानव दिवस अनुमोदित किया गया है ।तथा जिले द्वारा माहवार प्रस्तावित श्रम बजट का अनुपातिक रूप से विभाजन कर नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड कर दिया गया है। ऐसे में श्रम नियोजन हेतु गत वर्ष के अपूर्ण कार्यों ,प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की स्वीकृत, कृर्षि से संबंधित स्वीकृत, तथा मुख्यमंत्री जल स्वालंबन द्वितीय फेज मे लिये गये कार्यों पर श्रम का नियोजन के उपरान्त यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार से अनुमति उपरांत ही अन्य कार्यों की स्वीकृत जारी करने के निर्देश जारी किये गये है अब जिला परिषद व पंचायत समिति स्तर से नरेगा मे श्रम नियोजन के कार्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए राज्य स्तर से अनुमति लेनी होगीऋ अर्थात क्षेत्र मे श्रम नियोजन हेतु कच्चे कार्य तो हो सकेगे परन्तु पक्के कार्यों जैसी सी सी सडक ,नाला निर्माण सहित अन्य कार्यों हेतु राज्य स्तर की अनुमति आवश्यक होगी।






