राजस्थान मे आज से संशोधित गाइडलाइन के साथ 24 मई तक लगा लॉकडाउन, शादी समारोह व वाहनो पर पूरी तरह से रोक

कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में अब 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की शाम 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं, 31 मई तक शादियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

May 10, 2021 - 17:16
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राजस्थान मे आज से संशोधित गाइडलाइन के साथ 24 मई तक लगा लॉकडाउन, शादी समारोह व वाहनो पर पूरी तरह से रोक

जयपुर:- कोरोना संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है, गृह विभाग ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाते हुए गहलोत सरकार ने राज्य में पूर्ण तालाबंदी कर दी है  साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। 
बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए राज्य में 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। इसी की निरंतता में राज्य सरकार के आदेशों के तहत 24 मई तक लॉकडाउन के संबंध मे पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त अन्य दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।राजस्‍थान में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है. जिसके अनुसार 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा. वहीं शादी समाराह पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक रहेगी. गृह विभाग ने देर रात इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं.
राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी. वहीं श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग चलेंगे. निर्माण सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी और फोन पर ऑर्डर लिए जा सकेंगे. सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दूध की डेयरी और किराने की दुकानें खुलेंगी.

जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य मे सभी धार्मिक स्‍थल रहेंगे बंद

लॉकडाउन के दौरान राज्य में सभी धार्मिक स्‍थल बंद रहेंगे. सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे पूजा अर्चना और इबादत अपने घरों पर रहकर ही करें. इस दौरान सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, टैंपो, जीप पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान मेडिकल सेवाओं के लिए वाहनों को पूरी छूट होगी. राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने और राज्य से बाहर जाने वाले आवश्यक माल का परिवहन करने वाले वाहनों को छूट होगी.


नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी के संबंध में किसी भी तरह के समारोह, डीजे, बारात निकासी या प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी. 

शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। शादी घर पर या फिर कोर्ट मैरिज के तौर पर करने की अनुमति होगी. इसमें भी 11 लोगों ही उपस्थित हो सकेंगे. वहीं शादी की सूचना डीओआईटी की ओर से बनाए गए पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in  पर  e-Intimation:Marriage लिंक पर शादी और उसमें मौजूद रहने वाले 11 लोगों की सूचना देनी होगी।
किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। शादी में बैंड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

 

-::::::::: ये सख्ती बरती जाएगी ::::::::-

ट्रांसपोर्टेशन पर रोक रहेगी। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक। गांवों में भी इसी तरह की सख्ती। शहर से गांवों और गांवों से शहर में आवाजाही पर भी रोक। निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की मंजूरी नहीं।
•    वीकेंड पर पहले की तरह ही दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा।
•    24 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
•    राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।

 

कोरोना मरीज का अटेंडेंट भी होगा क्वारंटाइन

इसके साथ ही सराकर ने कहा है कि यदि संभव हो तो अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के साथ कोई भी अटेंडेंट नहीं जाए, और जरूरी होने पर एक ही व्यक्ति को इसकी इजाजत दी जाए. इसके लिए अस्पताल की ओर से पास इश्यू किया जाए. वहीं बड़ी बात ये है कि अब अटेंडेंट को भी 15 दिन के लिए अपने परिवार से आइसोलेट होकर होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा.
राजस्थान में आज सोमवार से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और कड़ा किया है। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी।

सेवाएं, जिन्हें होगी अनुमति
  • मेडिकल स्टोर सातों दिन खुले रहेंगे

फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। शनिवार-रविवार को मेडिकल, दूध और फल सब्जी की दुकानें छोड़कर सब बंद रहेगा।

  • ट्रक और माल परिवहन की रहेगी अनुमति 

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के दस्तखत के साथ बस के नंबर,  ड्राइवर का नाम कलेक्टर ऑफिस में देना होगा।
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल लाने-लेजाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।

-:::::::: लॉकडाउन में ये छूट ::::::::- 
  • ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
  • वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।
  • पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
  • अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।
  • सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
  • राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
  • ये सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे:-  जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे। इनके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्यस्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे।
  • निजी वाहन 7 से 12 तक ही फ्यूल ले सकेंगे
  • पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे। LPG सिलेंडर बांटने की अनुमति सुबह 6 से शाम 5 बजे तक होगी।
  • सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभागों के साथ शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
  • दूरसंचार, IT, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई-मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा IT आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NBFC ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मियों को ID कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी।
  • फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे, किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
  • पशुओं के चारे की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
  • साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मंजूरी।
  • डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत।
  • मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट।
  • माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं।
  • उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट खुलेंगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में छूट।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की मंजूरी होगी।
  • शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।

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