पीपीओ नंबर में डेटा मिलान नहीं होने से बुजुर्ग और दिव्यांग परेशान: पेंशन सत्यापन के लिए भटक रहे दरबदर
खैरथल ( हीरालाल भूरानी) पेंशन के वार्षिक सत्यापन कराने के लिए बुजुर्ग, विकलांग पेंशनधारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।हर वर्ष नवंबर, दिसम्बर माह में पेंशनधारियों को अपना जीवित होने का प्रमाण देना होता है। इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन ई - मित्र पर जाकर करना होता है। इस बार नवंबर के प्रथम सप्ताह में सत्यापन कार्य शुरू किया गया है।
ई - मित्र संचालकों के अनुसार करीबन 80 प्रतिशत पेंशनधारियों के साथ जन आधार व पीपीओ नंबर में डेटा मिलान नहीं हो रहा। इसके कारण सत्यापन अटक रहा है। प्रशासन के स्तर पर ही इसका समाधान हो सकता है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रार्थी के पीपीओ नंबर डालकर क्लिक करने पर मैसेज आ रहा है कि प्रार्थी का विवरण जन आधार, आधार व बैंक में विवरण में कमी नही है।जब संबंधित विभाग में बात की गई तो पता चला कि पेंशन रिकॉर्ड पीपीओ में दर्ज डेटा व वर्तमान जन आधार, आधार व बैंक डेटा का मिलान पोर्टल पर नहीं हो रहा है। इससे समस्या बनी हुई है। प्रार्थी की पीपीओ में दर्ज दर्ज जन्म तारीख व वर्तमान जन्म तारीख से संबंधित मिलान नहीं होने की अधिक आ रही है
सरकारी दफ्तरों के लगाने होंगे चक्कर
ई- मित्र संचालकों का कहना है कि सत्यापन तभी होगा जब विभाग की ओर से पीपीओ में दर्ज डेटा को संशोधित करते हुए प्रार्थी के जन आधार व आधार के अनुसार एक जैसा किया जाएगा। ऐसे में पेंशनधारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे कैसेज बहुत ज्यादा है तो पीपीओ में डेटा संशोधन सत्यापन प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और वह पोर्टल पर कितने समय में अपडेट होती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।