राजस्थान के सरकारी कर्मचारी के लिए दिए चार नए आदेश
लक्ष्मणगढ़ (अलवर ) राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियो के लिए चार नएआदेश जारी किए है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणियाँ या पोस्ट करते हैं। इस कदम का उद्देश्य सरकार और विभागीय छवि को सुरक्षित रखना है।
आदेश का मुख्य बिंदु कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने इस आदेश में अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 और राजस्थान सेवा (आचरण) नियम 1971 का उल्लेख किया है। इन नियमों के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को अनुचित और अमर्यादित आचरण से बचना होगा। सोशल मीडिया पर विवादों का बढ़ता मामला राजस्थान में कई सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टों के कारण विवादों में पड़ चुके हैं।
शासन सचिव ने स्पष्ट किया है। कि ऐसे कार्यों से सरकार और विभाग की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुचित, अशोभनीय आचरण करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश
कृष्णकांत पाठक द्वारा जारी आदेश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी या संस्थान के खिलाफ तथ्यहीन, निराधार या असत्यापित टिप्पणियाँ करने से बचें। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरजीएचएस को लेकर आदेश जारी किया है, कर्मचारी इसका लाभ अपने सास-ससुर को भी दिला सकते है। कर्मचारियो को अपने माता-पिता या सास-ससुर दोनों में से किसी एक जोड़ी का चुनाव करना पड़ेगा।
कर्मचारी बनायेगे लाइफ सर्टिफिकेट
कर्मचारी लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते है, वे अपनी एस एस ओआईडी से पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापित कर सकते है। पेंशन को लेकर किया गया बदलाव । अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है तो परिवार को 10 सालो तक बढ़ी पेंशन मिलेगी वही पर अगर मृत्यु 1 अप्रेल 2024 के पहले हुई है तो 7 सालो तक बढ़ी पेंशन मिलेगी।