कृषि उपज मंडी यार्ड के बाहर क्षेत्र में कृषि जिंसों का कारोबार करने पर अब देना होगा शुल्क
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) कृषि उपज मण्डी यार्ड के बाहर क्षेत्र में कृषि जिंसों का कारोबार करने पर अब मण्डी शुल्क देना होगा। कृषि विपणन विभाग ने इस संबंध में राज्य की सभी कृषि उपज मण्डियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे मण्डियों की राजस्व आय बढ़ेगी। पूर्व सरकार ने चार वर्ष पहले सरकार की ओर से तीन कृषि कानूनों के चलते मण्डी टैक्स को समाप्त कर दिया था। इसके तहत मण्डी के बाहर उपज की खरीद पर टैक्स नहीं वसूला जा रहा था। इससे मण्डी के बाहर भी व्यापार को बढ़ावा मिलाथा।अब फिर से पुरानी व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। इससे कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कृषि जिंस के व्यापार पर निर्धारित मण्डी शुल्क वसूला जाएगा। तय शुल्क नहीं भरने पर मंडी प्रशासन की ओर से पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कृषि उपज मण्डी समितियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।
कृषक कल्याण शुल्क -
कृषक कल्याण शुल्क गुड़, चीनी, फल एवं सब्जियों पर किसी भी प्रकार का मण्डी शुल्क नहीं है, लेकिन फल, सब्जियों के व्यापार पर एक प्रतिशत एवं गुड़, चीनी के व्यापार पर 0. 50 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क देय है। इसके अलावा कृषि जिसों के व्यापार पर भी कृषक कल्याण शुल्क है।
इनका कहना है -
मण्डियों के बाहर कृषि जिसों के व्यापार पर शुल्क के आदेश जारी हो गए हैं। इससे मण्डियों के राजस्व आय में बढ़ोतरी होगी।
अध्यक्ष, विनोद कुमार कृषि उपज मण्डी समिति, लक्ष्मणगढ़( अलवर)
- कमलेश जैन