सूचना के अधिकार अधिनियम का गुरलाँ ग्राम पंचायत कर रही उल्लंघन, प्रार्थी को आवश्यक सूचना नहीं दे रही

Dec 30, 2024 - 17:54
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सूचना के अधिकार अधिनियम का गुरलाँ ग्राम पंचायत  कर रही उल्लंघन, प्रार्थी को आवश्यक सूचना नहीं दे रही

गुरलाँ (बद्रीलाल माली) सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना देना अपीलीय अधिकारी गुरलाँ ग्राम पंचायत के सचिव की जिम्मेदारी होती है परन्तु ग्राम पंचायत सचिव की हठधर्मिता के कारण आमजनता को आवश्यक जानकारी नहीं मिल रही है जिस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार है पारदर्शिता नहीं है इस लिए मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराईं जा रहीं हैं ग्राम पंचायत से जिला परिषद तक के कर्मचारी मिले हुए हैं में जिला कलेक्टर महोदय से इस पर संज्ञान लेने का निवेदन करता हूँ

  • प्रार्थी ग्राम पंचायत गुरलाँ के चक्कर काट रहा परन्तु आवश्यक सूचना नहीं दे रहे

प्रार्थी कुलदीप शर्मा निवासी गुरलाँ ने 23 सितम्बर 2024 को सूचना के अधिकार के तहत ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया रजिस्टर्ड डाक RR395618430IN से ग्राम विकास अधिकारी गुरलाँ के नाम से भेजी गई परन्तु प्रार्थी दो माह तक भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3 ) के तहत अन्तरित किया परन्तु प्रार्थी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराईं गई  सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है

  • पंचायत समिति व जिला परिषद से भी मांग चुका है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी 

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत खण्ड विकास अधिकारी ( बीडिओ) पंचायत समिति सुवाणा को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन 22 अक्टूबर 2024 को रजिस्टर्ड डाकRR3590125991IN से प्रेषित किया गया परन्तु पंचायत समिति सुवाणा के पत्र क्रमांक - पंससु/सु.अधिकार/2024/1251 के द्वारा सुनील कुमार शर्मा लोक सूचना अधिकारी एंव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुरलाँ को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का पत्र प्रेषित कर इतिश्री कर ली 2. प्रार्थी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सीईओ) जिला परिषद भीलवाड़ा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन 20 नवम्बर 2024 को रजिस्टर्ड डाक RR359009630IN से प्रेषित किया परन्तु जिला परिषद कार्यालय ने भी  पत्र क्रमांक- जिपभी / सूकाअ /3039/2024/12614 दिनांक 26 नवम्बर 2024 को विकास अधिकारी पचायत समिति सुवाणा व प्रार्थी को  भेज कर इतिश्री कर ली

फिर सुवाणा लोक सूचना अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक 12614 का हवाला देकर पचायत समिति सुवाणा कार्यालय के पत्र क्रमांक पंससु/स.अधिकार /, 2024/1433 के पत्र द्वारा वापिसी सुनील कुमार  शर्मा लोक सूचना अधिकारी एंव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुरलाँ को पत्र प्रेषित कर इतिश्री कर ली

अपिलार्थी कुलदीप शर्मा का कहना है कि गुरलाँ ग्राम पंचायत के वार्ड 2 में मेरी पत्नी कृष्णा शर्मा वार्ड पंच पद पर है मेरे वार्ड की स्थिति बहुत खराब है यहाँ चार वर्ष में बिलकुल काम नहीं हुआ संरपच, सचिव भी महिला वार्ड पंच होने से विकास व अन्य कार्य करने के लिए महत्व नहीं देते हैं संरपच अपने निजी घरों व प्लांट के पास सीसीरोड बना रहा है जबकि जहाँ नाली , सीसीरोड की आवश्यकता है वहाँ ध्यान नही दे रहे हैं ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य की जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं इसलिए मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी वही भी नहीं दे रहे हैं इस हिसाब से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार है इस मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराईं जा रहीं हैं

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