ध्वनि व वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी
भरतपुर, 31 दिसम्बर। (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र में व उसके आसपास त्यौहारों के अवसर पर चलाये जाने वाले पटाखों की बिक्री, उपयोग व उनसे होने वाले ध्वनि, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के संबंध में सुरक्षा सावधानियां व दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में गृह विभाग के समसंख्यक पत्रांक में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य का वह क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर की परिधि में आता है, ऐसे क्षेत्रों में सम्पूर्ण वर्ष पटाखे चलाने, पटाखों का विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय और वितरण को प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों व जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।