अपहरण व हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा

Jan 24, 2025 - 05:24
Jan 24, 2025 - 06:11
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अपहरण व हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा

कठूमर (अशोक भारद्वाज):- उपखंड मुख्यालय पर स्थित अपर जिला सेशन न्यायालय में गुरुवार को न्यायाधीश श्रीमति सरिता धाकड़ आरजेएस ने खेरली थाने के गत करीब10 वर्ष पुराने एक प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण को लेकर रीडर महेश चंद शर्मा ने बताया कि हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत आरोपी रोशन लाल को आजीवन कारावास व ₹50000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।

इधर अभियोजन अधिकारी सुमित अवस्थी ने बताया कि मृतक के भाई बाबूलाल ने 11/ 5 ,/2014 को गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई जिसका अनुसंधान पुलिस जांच अधिकारी राजेंद्र मीणा द्वारा किया गया था मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल, टावर लोकेशन से एक बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर के बयान उसकी कॉल डिटेल के आधार पर मुलजिम रोशन लाल के जरिए संगीता उर्फ हन्नो व उसका प्रेमी रमण लाल ने षडयंत्र रचकर रोशन लाल से अपहरण करवाया था। भगवान सिंह का अपहरण कर नाहर खोहरा की पहाड़ियों में ले गया। जहां पर रोशन लाल ने कुल्हाड़ी से भगवान सिंह की हत्या कर दी उक्त प्रकरण में 27 गवाह व 73 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किए गए व पुलिस जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण में आरोपी को न्यायाधीश सरिता धाकड़ द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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अशोक भारद्वाज कठूमर कठूमर, अलवर, राजस्थान