अनुजा निगम की एक मुश्त समाधान योजना 2025-26

भरतपुर, 13 मई। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) ने 30 मार्च 2024 तक ऋण ले चुके लाभार्थियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 लागू की है। योजना के तहत तय समय में मूलधन जमा कराने पर साधारण ब्याज और दण्डनीय ब्याज (शास्ति) में छूट दी जाएगी।
परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम भरतपुर ने बताया कि योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अनुजा निगम मुख्यालय जयपुर के प्रशासक के निर्देश पर लागू की है। उन्होंने बताया कि इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन की योजनाओं से ऋण लेने वाले लाभार्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि योजना 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी, इसमें 2 चरण होंगे। पहला चरण 1 मई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक चलेगा। इस दौरान अतिदेय मूलधन जमा कराने पर साधारण ब्याज और शास्ति दोनो माफ होंगे। उन्होंने बताया कि दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक रहेगा। इसमें केवल शास्ति माफ की जाएगी। इस योजना में केवल बकाया साधारण ब्याज और शास्ति की छूट मिलेगी। मूलधन पर कोई छूट नही दी जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उन्ही लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होने 31 मार्च 2024 तक अनुजा निगम या आरओबीसीएफडीसी से ऋण लिया है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय का दूरभाष न० 05644-222487 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- कोशलेन्द्र दत्तात्रेय






