मीसा बंन्दी पेन्शनर्स कोष कार्यालय में वर्तमान स्थिति से करायें अवगत -कोषाधिकारी
भरतपुर, 03 जून। जिला कोषाधिकारी आशापाल मौर्य ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 1975-77 के दौरान मीसा, डीआईआर एवं सीआरपीसी की धाराओं के अन्तर्गत निरूद्व रहे राज्य के मूल निवासियों को 1 फरवरी 2024 से पेंशन एवं चिकित्सा सहायता पुनः देना प्रारम्भ कर दिया गया है।
जिला कोषाधिकारी ने बताया कि कोषालय रिकॉर्ड के अनुसार उक्त श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों में से कुछ पेंशनर्स अथवा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा पेंशन प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा जीवित प्रमाण पत्र , मूल पीपीओ की छायाप्रति एवं बैंक विवरण इत्यादि कोषालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मीसा बन्दी जो आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। पेंशनर स्वयं अथवा उनके वारिसान कोष कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेंशनर की वर्तमान स्थिति से कोषालय को अविलम्ब अवगत करायें ताकि ऐसे प्रकरणों में प्रारम्भ अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके।
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