खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा

Jul 16, 2024 - 19:56
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खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा

भरतपुर, 16 जुलाई। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद आरसी महावर ने बताया कि जिले में वर्तमान में खरीफ की फसलों की बुवाई का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। योजना के अन्तर्गत कृषक जिले की अधिसूचित फसलों बाजरा, ज्वार, ग्वार, कपास, तिल की फसलो का बीमा 31 जुलाई तक केन्द्रीय सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक की शाखाओं, सी.एस.सी, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के माध्यम से करा सकते है। 
उन्होंने बताया कि योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। यह फसल बीमा योजना स्वैच्छिक हैै। यदि ऋणी कृषक इस योजना से अलग रहना चाहते है तो उन्हें नामांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व 24 जुलाई तक बैंक में जाकर लिखित में सूचित करना होगा अन्यथा उन्हे योजना मे सम्म्लिित माना जाएगा। समस्त नामांकित ऋणी कृषक नामांकन की अंतिम तिथि से दो दिवस पूर्व 29 जुलाई तक बीमित फसल के नाम मे परिवर्तन करा सकते है। जिले में इस बार भी रिलायन्स जनरल इन्श्योंरेन्स कम्पनी लिकम्पनी को चयनित किया गया है।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए कृषकों को कपास के लिए 5 प्रतिशत एवं बाकी सभी अधिसूचित फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में जमा कराना होगा। कृषकों को बाजरा की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 47834 बीमित राशि पर 956.68, ज्वार की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 32332 बीमित राशि पर 646.64, कपास की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 30441 बीमित राशि पर 1522.05, ग्वार की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 60479 बीमित राशि पर 1209.58, तिल की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 40205 बीमित राशि पर 804.1 प्रति हैक्टेयर कृषक प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि नुकसान होने पर कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर भारत सरकार से संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन न. 14447 पर सूचना देनी होगी। इसके अलावा कृषि विभाग, बैंक या क्रॉप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से भी सूचित किया जा सकता है।

  • कोश्लेन्द्र दतात्रेय 

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