मण्डी नियमन व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाए जाने हेतु हुई बैठक
खैरथल (हीरालाल भूरानी ) आज दिनांक 30.08.2024 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के सभागार में क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड अलवर की अध्यक्षता में सचिव, कृ.उ.म.स.खैरथल द्वारा मण्डी प्रांगण के व्यापारियों के साथ मण्डी नियमन व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ बनाये जाने हेतु एवं अन्य समस्याओं हेतु बैठक की गई।
आप सबको विदित होगा कि पूर्व में जून 2020 से मण्डी परिसर के बाहर मण्डी शुल्क लागू नही था। लेकिन वर्तमान में राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 19 जुलाई 2024 में प्रकाशित विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, ग्रुप-2 की अधिसूचना दिनांक 19.07.2024 के तहत राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2024 का अधिनियम संख्यांक 4) के अनुसार राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17, 17 (क) में संशोधन एवं नयी धारा 17 (ख) अन्तःस्थापना की गई है, के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उक्त संशोधनों के पश्चात मण्डी शुल्क मण्डी परिसर से बाहर पुनः लागू हो गया है।
उक्त अधिसूचना में राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17 व 17 (क) के तहत मण्डी समिति अनुज्ञापत्रधारियों से मण्डी क्षेत्र में लायी गई या क्रीत या विक्रीत अधिसूचित कृषि उपज पर विहित तरीके से तथा निर्धारित दर से मण्डी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क जमा करवाना होगा तथा धारा 17 (ख) के तहत मण्डी समिति अनुज्ञापत्रधारियों से मण्डी यार्ड / उप मण्डी यार्ड में उनके द्वारा लायी गयी या क्रीत या विक्रीत गैर-अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर निर्धारित दर से उपयोक्ता प्रभार जमा करवाना होगा।
बैठक में क्षेत्रीय उप निदेशक महोदय ने निर्देशित किया कि जो व्यापारी पिछले तीन वर्षों से मण्डी परिसर से बाहर बिना अनुज्ञापत्र के व्यापार कर रहे है उनकी जानकारी जुटाई जावे एवं जो व्यापारी मण्डी परिसर के बाहर किसानों से सीधी खरीद की कार्यवाही कर रहे है परन्तु उनके पास मण्डी समिति का सीधी खरीद का वैध अनुज्ञापत्र नहीं है ऐसे व्यापारियों की भी जानकारी व्यापार मण्डल के सहयोग से जुटाकर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे। तथा यह भी निर्देशित किया गया कि मण्डी क्षेत्र के कृषि उपज से संबंधित सभी व्यवसाईयों के जी.एस.टी. विभाग से सम्नव्य स्थापित कर ई-वे बिल, जी.एस.टी. रिटर्न आदि रिकार्ड से जांच करवायी जाकर अपवंचित मण्डी शुल्क की वसूली की जावेगी। अन्ततः बैठक में मण्डी प्रशासन व विपणन विभाग के द्वारा मण्डी शुल्क अपवंचन रोकने के पूर्ण प्रयास किये जायेगें। इसलिए मण्डी प्रांगण में होने वाले व्यवसाय पर शत-प्रतिशत मण्डी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा किसी भी फर्म या व्यापारी के द्वारा मण्डी शुल्क व कृ.क.शु. का अपवंचन पाये जाने पर राजस्थान कृषि मण्डी अधिनियम, 1961 व नियम, 1963 व उप नियमों में वर्णित प्रावधानोंनुसार सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु कहा गया।
व्यापारियों के द्वारा कोटकासिम क्षेत्र में कृषि जिन्सों के अवैध कारोबार की जांच करवाने का निवेदन किया गया जिस पर मण्डी प्रशासन के द्वारा शीघ्र जांच करवाकर अवैध कारोबार पर रोक लगवाने हेतु आस्वस्त किया गया। बैठक में उपस्थित समस्त व्यापारियों द्वारा पूर्ण रूप से मण्डी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क समय पर जमा करवाने का आश्वासन दिया गया है। बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई। इस बैठक में नरेश यादव, क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड अलवर, सुरेन्द्र कुमार सैनी सचिव, कृ. उ.म.स. खैरथल, संदीप कुमार मीणा कनिष्ठ विपणन अधिकारी कृ.उ.म.स.खैरथल व सर्वेश गुप्ता अध्यक्ष व्यापार समिति, खैरथल एवं कपूरचन्द गुप्ता, संदीप अग्रवाल, आयुष गोयल, श्याम बिहारी, गोपाल गुप्ता, सुरेश चन्द, केदार गुप्ता, हितेश गुप्ता, मोहनलाल एवं अनेक व्यापारी उपस्थित रहे।