बयाना तहसीलदार की सरकारी गाड़ी कुर्क कर पुलिस को सौपी
बयाना में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा द्वारा दुर्घटना के एक मामले में क्लेम अवार्ड की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर जारी कुर्की वारंट के जरिये बयाना तहसीलदार की सरकारी गाड़ी को कुर्क कर लिया गया। न्यायालय के सहायक नाजिर राम अवतार गुप्ता ने परवादी के वकील हितेंद्र पटेल की उपस्थिति में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और गाड़ी को पुलिस कस्टडी में सौंप दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में एक गंभीर सड़क दुर्घटना के मामले में गांव बमूरी निवासी बनयसिंह की बाइक को दमदमा मोड पर एक किसान बुग्गी ने टक्कर मारी थी, जिससे बनयसिंह का एक पैर कट गया था। इस मामके में न्यायालय ने 24 अगस्त 2012 को 4.50 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया था। जिसमे किसान बुग्गी के अवैध परिवहन को रोकने में कलेक्टर और जिला परिवहन अधिकारी की लापरवाही मानते न्यायालय ने उन्हें भी जिम्मेदार मान अवार्ड की एक तिहाई राशि 1.50 लाख रुपए जमा कराने के निर्देश दिए थे। जब यह राशि जमा नहीं कराई गई, तो बयाना तहसीलदार की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश दिया गया।
- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय