शहर की सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए बैठक आयोजित 6 स्थानों पर लगेगी ट्रैफिक लाईट, व्यापारी दुकानों के बहार नही रखेंगे सामान

शहर के सुव्यवस्थित यातायात के लिए मिलकर करने होंगे प्रयास- जिला कलक्टर

Nov 9, 2024 - 17:57
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शहर की सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए बैठक आयोजित  6 स्थानों पर लगेगी ट्रैफिक लाईट, व्यापारी दुकानों के बहार नही रखेंगे सामान

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार एवं दुर्घटना व प्रदुषण मुक्त सुव्यवस्थित यातायात के लिए जिला कलक्टर डॉ अमित यादव की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई जिसमें पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर ने कहा कि शहर को दुर्घटना मुक्त, प्रदूषण मुक्त एवं जाम रहित यातायात व्यवस्था के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा जिससे देसी विदेशी के पर्यटकों के साथ स्थानीय नागरिकों को सुव्यवस्थित यातायात की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भरतपुर में अनेकानेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं जिससे यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ प्रदूषण मुक्त शहर भी होगा। उन्होंने कहा कि शहर में लगने वाले यातायात जाम के कारण आम जन को परेशानी होती है व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी होता है तथा देश-विदेश के पर्यटक शहर में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में परेशान होते हैं। हमें सभी को मिलकर यातायात को व्यवस्थित करने में सक्रिय सहायोग देना होगा। 

उन्होंने यातायात पुलिस, परिवहन विभाग को शहर में यातायात दबाव वाले स्थान पर रेड लाइट की व्यवस्था के लिए चिन्हिकरण करने, शहर में लगने वाले जाम एवं दुर्घटना स्थलों को चिन्हित कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने व्यापारियों का आह्वान किया कि सुव्यवस्थित यातायात से रोजगार तथा व्यवसाय में वृद्धि होगी सक्रियता से इसमें भागीदार बनें। बैठक में अतिरिक्त कलक्टर शहर राहुल सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश यादव, पुलिस उपाधीक्षक यातायात नरेंद्र, सीओ सिटी पंकज यादव, एसडीएम राजीव शर्मा, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, सुमंगल पाराशर, योगेश व्यास, सुरेंद्र जैन, भगवान दास, विपुल शर्मा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ये लिए निर्णय-
बैठक में तय किया गया कि शहर में छह स्थानों क्रमशः बिजली घर चौराहा, हीरादास सर्किल, कुबेर गेट, रेड क्रॉस सर्किल, घाना की गेट के सामने टैªफिक लाइट यातायात व्यवस्था शुरू की जाएगी। कन्नी गुर्जर चौराहा, सूरजपोल चौराहा पर व्यवस्थित यातायात के लिए सुधार किए जाएंगे। हीरादास चौराहा सहित अन्य चौराहों पर स्लिप लेने को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। शहर में चलने वाले ई-रिक्शाओं को अलग-अलग मार्गाे में विभाजित कर रंगों के अनुसार विभाजित करते हुए आवागमन का मार्ग निर्धारित किया जाएगा। ई-रिक्शा पार्किंग के लिए नगर निगम के सामने, चौबुर्जा, लक्ष्मण मंदिर के पीछे, अटलबंद में पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। शहर के सभी व्यापारी दुकानों पर सामान मंगाने के लिए भारवाहक ई-रिक्शा का ही उपयोग करेंगे। शहर के अंदर पशुपालन गाय-भैस का पालन करने वालों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा। शहर के अंदर कबाडी की दुकान बाहर शिफ्ट होंगी। मछली मार्केट के लिए भी शहर के बहार विकल्प तलाशा जाएगा। रेडक्रॉस सर्किल पर लगने वाले भूसे, ईंट के भरें ट्रैक्टर पार्किंग हटेगी तथा स्कीम 14 में ऐसेे वाहनों को खड़े होने की अनुमति रहेगी। 

शहर के सभी लिंक रोड की मरम्मत नगर निगम, यूआईटी द्वारा कराई जाएगी। शहर के कोई भी व्यापारी दुकानों के बाहर सामान नहीं रखेंगे, समान या तकत रखने वालों के खिलाफ निगम अभियान चलाकर चालान करते हुए जब्ति की कार्यवाही करेगी। चौराहे पर यातायात लेन एवं डिवाइडर युक्त सड़कों पर निर्धारित दिशा का पालन सख्ति से कराया जाएगा। मानसिंह सर्किल के पास लगने वाली सब्जी मंडी में मुख्य रोड पर लगने वाले ठेलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लाइन (बिजलीघर रोड़) के सामने वेंडिंग जोन तैयार किया जाएगा। शहर में चिन्हित स्थानों पर पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। कुबेर गेट के पास अस्थाई थड़ी ठेले हटेंगे, वाहनों के नंबर प्लेट बनाने वाले का कार्य केवल स्थाई दुकानों से ही किया जाएगा। भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले व्यापारी दुकानों के आगे भवन निर्माण सामग्री नहीं रखेंगे। लोहागढ़ किले में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रोडवेज एवं प्राइवेट बसें कुबेर गेट होकर निकलने के बजाय सीधे गोल रोड होकर कुम्हेर की ओर जायेंगी। शहर में अवैध पोस्टर, पम्पलेट, इस्तकहार लगाने वालों के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा। बाजारों में खास तौर पर जमा मस्जिद, लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर की दुकानों को एकरूपता से प्रदर्शित किया जाएगा। शहर में तेज आवाज में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा, बिना अनुमति डीजे संचालन करता पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 10.30 से 7 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा।

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