जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2025
भरतपुर, 29 नवम्बर। कोषाधिकारी आशापाल मौर्य ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी सिविल पेंशनर्स को सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 जनवरी 2025 तक बढाई गई है।
उन्होंने बताया कि समस्त पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स विभिन्न माध्यमों से अपना जीवित प्रमाण पत्र 31 जनवरी तक प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी पेंशनर्स पर बाईडिफोल्ट नई कर व्यवस्था लागू है यदि पेंशन भोगी पुरानी कर व्यवस्था चुनता है तो इसका स्पष्ट विकल्प ऑनलाईन चुनना होगा। उन्होंने बताया कि जिन पेंशनर्स की वार्षिक पेंशन आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बेसिक छूट सीमा से अधिक है तथा जिसका पैन सक्रिय नहीं है अर्थात आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में आयकर कटौति 20 प्रतिशत की दर से की जायेगी। उन्होंने पेंशनर्स को सूचित करते हुये बताया कि पेंशनर्स अपने आधार और पैन को लिंक करायें एवं पैन को आयकर विभाग से सक्रिय भी करवायें जिससे आयकर की कटौति 20 प्रतिशत के स्थान पर निर्धारित स्लेब से की जाये।
- कोशलेन्द्र दत्तात्रेय