जागरूकता शिविर आयोजित ,राजस्थान वित्त निगम में संचालित योजनाओं की दी जानकारी
भरतपुर, 18 दिसम्बर। राजस्थान वित्त निगम की ऋण उद्यमि योजना के संबंध में बुधवार को आरएफसी के प्रबन्ध निदेशक हरीमोहन मीणा की अध्यक्षता में रीको चैम्बर भवन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
प्रबन्ध निदेशक ने शिविर में सम्बोधित करते हुए बताया कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा विभिन्न योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसे युवा जिन्होंने अपने उद्योग, होटल, हॉस्पीटल आदि स्थापित करने के लिए भूमि सुनिश्चित कर ली हो, जिनकी आयु 45 वर्ष तक हो तथा शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डरी/आईटीआई/डिप्लोमा या स्नातक हो, उन्हें निगम द्वारा अपना उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि, भवन, यंत्र-सयंत्र पर अधिकतम ऋण सीमा 5 करोड रूपये है। उन्होंने बताया कि उक्त ऋण 7 से 10 साल के पुर्नभुगतान पर मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 करोड रूपये तक के ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 5.50 प्रतिशत एवं 2 करोड से अधिक स्वीकृत ऋण पर निगम की सामान्य ऋण योजना में लागू ब्याज दर देय होगी। इस योजना में आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज पूर्णतया मुक्त है।
उन्होंने बताया कि जनरल प्रोजेक्ट ऋण योजना के तहत उद्यमियों को अपने उद्योग लगाने हेतु भूमि, भवन एवं यंत्र - सयंत्र स्थापित करने पर 20 करोड तक की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाती है तथा इस योजना में त्रैमासिक किश्तों के आधार पर 7 से 10 वर्ष तक पुर्नभुगतान की अवधि होती है।
उन्होंने बताया कि गुड बोरोवर्स ऋण योजना इस योजना के तहत जो उद्यमि निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपरांत नियमित रूप से ऋण का भुगतान कर रहे है। उन्होंने बताया कि ऐसे उद्यमियों को बहुत ही आकृर्षित फैलक्सी योजना के तहत सीसी लिमिट की तरह वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत 2$1$1 यानि दो वर्ष उसके बाद एक वर्ष बाद तथा अन्य एक वर्ष तक ऋण के केवल ब्याज का भुगतान करना, ऋण को कभी भी जमा करवाना, तथा ऋण पुनः लेने जैसी स्वतंत्रा होती है बाद में ऋण का भुगतान तीन वर्षों में त्रैमासिक किश्तों के आधार पर किया जाता है।
उन्होंने बताया कि सरल स्कीम ऋण योजना के तहत वे उद्यमि जो वर्तमान में पिछले 6 महिने व इससे पहले से इकाई चला रहे है तथा उन्हें इकाई के चलाने हेतु तथा उसके विस्तार हेतु वर्तमान स्थाई सम्पत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर ऋण एक मुश्त सहायता प्रदान की जा रही है। होटल एवं हॉस्पीटल ऋण योजना के अन्तर्गत ऋणीयों को होटल एवं हॉस्पीटल स्थापित करने हेतु निगम द्वारा वित्तीय सहायता आसान एवं सुलभ शर्ताे पर उपलब्ध करवाई जाती है। फॉस स्कीम योजना के तहत बंद पडी इकाइयों को चालू करने हेतु भूमि व निर्मित भवन के निर्माण के अनुरूप ऋण मुहैया करवाया जाता है।
इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष विनीत अग्रवाल, राधेश्याम गोयल, शाखा प्रबन्धक सुरेशचन्द, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक सीएम गुप्ता, उप प्रबन्धक राजेश धवन एवं रीको के अधिकारीगण सहित विभिन्न उद्योगपति मौजूद रहे।
- कौशलेंद्र दत्तात्रेय