राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान

कोटपूतली-बहरोड़ (मयंक जोशीला) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पक्ति में खडे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोडकर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री व खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 अनुसूची-1 में 01. परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो 02. परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी हो। 03. एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं 04. परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल है।
अभियान के तहत 01 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिव-अप अभियान में आदिनांक तक राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा तथा जिला कोटपूतली-बहरोड़ में 6660 व्यक्तियों ने गिव अप किया। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि गिव-अप अभियान में कोटपूतली-बहरोड़ में 260 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये। जिनसे वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अभियान में जिला रसद अधिकारी, कोटपूतली-बहरोड़ एवं प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर, सन्तोष मीना द्वारा पावटा, कोटपूतली, बहरोड़, विराटनगर, बानसूर, नारायणपुर तहसीलों में 66 निरीक्षण किये गये तथा 60 अपात्र एनएफएसए परिवारो को नोटिस जारी किये गये। निरीक्षण के दौरान राशन डीलर्स एवं लाभार्थियों को स्वेच्छा से पात्रता के आधार पर नाम हटवाने के लिये निरन्तर मोटिवेशन दिया जा रहा है। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेगें और वसूली की कार्यवाही की जावेगी।






