खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में खैरथल-तिजारा जिले में 92 सैंपल फेल, 18.40 लाख रुपये का जुर्माना

May 22, 2025 - 16:48
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खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में खैरथल-तिजारा जिले में 92 सैंपल फेल, 18.40 लाख रुपये का जुर्माना

खैरथल (हीरालाल भूरानी ) जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा "शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान के अंतर्गत जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सतत निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक, होली सहित विभिन्न त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले भर में खाद्य सामग्री के कुल 64 नमूने लिए गए। जांच के दौरान इनमें से 9 सैंपल 'अनसेफ' और 12 सैंपल 'सब-स्टैंडर्ड' पाए गए। इन सभी मामलों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत माननीय सीजेएम एवं एडीएम न्यायालय, खैरथल-तिजारा में प्रस्तुत किया जाएगा।
फूड सेफ्टी ऑफिसर ने हेमंत यादव ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें कई नामचीन दुकानें और डेयरियां शामिल हैं। इनमें मैसर्स मोहम्मद साद, मेवात (हरियाणा) का पनीर, बाबा मिष्ठान भंडार, बम्बोरा का कलाकंद, लवली स्वीट्स एंड नमकीन, किशनगढ़बास का कलाकंद, मेहता बीकानेर रसगुल्ला भंडार, किशनगढ़बास का रसगुल्ला, बीकानेर मिष्ठान भंडार, खुशखंडा की बर्फी, होटल धरम गरम का पनीर, मथुरा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का पनीर, कोलकाता लजीज का दही, वेद मिल्क प्रोडक्ट्स, खैरथल का दूध, लीलाराम एंड सन्स, तिजारा द्वारा समोसे में उपयोग किया जाने वाला तेल तथा अग्रवाल मिष्ठान का दही प्रमुख हैं, जो 'सबस्टैंडर्ड' श्रेणी में पाए गए।

वहीं 'अनसेफ' श्रेणी में आने वाले सैंपलों में श्री साई डिपार्टमेंटल स्टोर, आसियाना टाउन थड़ा का देशी घी (माई हरियाणा), मुनफेद डेयरी, मेवात (हरियाणा) का पनीर, राहुल किराना स्टोर, सोडावास का घी (परवेश घी), राकेश गुजराल, टपूकड़ा की बर्फी तथा श्रीश्याम जोधपुर स्वीट्स, टपूकड़ा का पनीर शामिल हैं। 
उक्त सभी सैंपल गंभीर मिलावट के अंतर्गत आते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। इस प्रकार की मिलावट के लिए अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
वर्ष 2024-25 में अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग खैरथल-तिजारा द्वारा कुल 251 सैंपल लिए गए, जिनमें से 92 सैंपल फेल पाए गए। इनमें 12 'अनसेफ', 79 'सबस्टैंडर्ड' और 1 'मिसब्रांडेड' सैंपल शामिल है। फेल सैंपलों में से 50 प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 26 मामलों में निर्णय सुनाते हुए कुल 18 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें प्रमुख रूप से शिव शेखावाटी मिष्ठान भंडार, भिवाड़ी पर 3 लाख रुपये, राजभोग रेस्टोरेंट, टपूकड़ा पर 2 लाख रुपये, पारस रोहिला, बाबा मोहनराम मंदिर, भिवाड़ी पर 1 लाख रुपये तथा विजय दूध डेयरी, आनंद नगर, खैरथल पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रतिष्ठानों जैसे अमल मिल्क प्रोडक्ट्स, शंकर ऑयल इंडस्ट्रीज, यादव स्वीट्स होम, सैनी मिष्ठान भंडार, सम्राट होटल, गापाली श्रीराम स्वीट्स, मो. जोधपुर मिष्ठान भंडार आदि पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने आमजन से अपील की है कि वे केवल FSSAI प्रमाणित, लेबलयुक्त एवं ब्रांडेड खाद्य उत्पादों का ही उपयोग करें। साथ ही, किसी भी प्रकार की संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य अधिकारी को दें। विभाग का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके।

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