पैसे लेकर एक्सटेंडेड वारंटी जीएसटी लगेगा
नई दिल्ली
जीएसटी को लेकर एक खबर सामने आ रही है जिसमें बताया गया है कि कंज्यूमर गुड्स की खरीद पर विक्रेता पैसे लेकर अधिक वारंटी देता है तो उस पर जीएसटी देना होगा। यदि डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी पीरियड में बिना भुगतान के सर्विस या रिपेयर की सुविधा कस्टमर को देता है तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी।
यदि डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्टॉक से कोई पार्ट रिप्लेस करता है और उसका बिल कंपनी को भेजता है तो जीएसटी देना होगा।