1 जुलाई से हो गया नया कानून लागू , दूसरी शादी करने पर होगी 7 साल की सजा
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) कमलेश जैन
एक जुलाई से देश में नया कानून लागू हो गया है। वहीं नए कानून को लेकर सरकार ने आदेश दिए हैं कि जनता दरबार लगाकर लोगों को नऐ कानून के बारे में जानकारी दी जाए। अब दूसरी शादी करने पर सात साल की सजा होगी।
किस केस में कितनी होगी सजा
1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। सरकार का दावा है कि पुराने कानूनों में बदलाव से आमजन को सबसे अधिक फायदा होगा।
511 में से रह गईं सिर्फ 358 धाराएं
वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जैन ने बताया कि पहले आईपीसी एक्ट के तहत 511 धाराएं थीं, जो अब 358 रह गई हैं। उन्होंने बताया कि अब न्याय प्रणाली में तेजी आएगी। हर केस को तीन साल में फाइनल करना होगा। महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के दृष्टिगत कानून सख्त किए गए हैं। महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कई नई धाराएं भी बनाई गई हैं।
विवाहित महिलाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने की पहले कोई धारा नहीं थी। लेकिन अब नई धारा-84 के तहत मामला दर्ज होगा। इतना ही नहीं इस धारा के तहत मामला दर्ज होने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।
दूसरी शादी करने पर सात साल की सजा होगी वहीं, यदि पहली शादी होते हुए कोई कपटपूर्वक किसी महिला से शादी करता है। या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ऐसे मामलों में सात साल की सजा हो सकती है।
किसी के अपहरण, डकैती, संविदा पर हत्या, साइबर अपराध, अवैध माल की सप्लाई आदि के लिए संगठित अपराध के लिए नई धारा बनाई गई है। अब 111 के तहत मामला दर्ज होगा। इसमें पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।