आईओसी पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में फैसला - सभी दोषियों को तीन साल की सजा

भुसावर (भरतपुर) न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने आईओसी पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है।
मामला 13 दिसंबर 2011 का है। आरोपियों ने आईओसी की मुख्य पाइपलाइन में छेद कर वॉल्व लगाया था। इसके जरिए वे क्रूड ऑयल चोरी कर टैंकर में भर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। दोषी करार दिए गए आरोपियों में दिल्ली परमपुरी के सुरेश, दिल्ली के जोगेंद्र पुजारी, दौसा महवा के नरेंद्र पुजारी, सोनीपत के लक्ष्मण और भरतपुर के रामपुजारी शामिल हैं। एक आरोपी राकेश मधोक की मृत्यु के कारण कार्यवाही रोक दी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि आरोपियों को धारा 285, 379, 120बी आईपीसी और धारा 3 पीडीपीपी एक्ट के साथ पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम की धारा 15(2) के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- कौशलेंद्र दत्तात्रेय






