गोविंदगढ़ सहित अलवर की 7 नगर पालिकाओं में जल्द होंगे चुनाव: वार्डों के सीमांकन की प्रकिया शुरू

30 दिसंबर तक आरक्षण की लॉटरी निकलेगी

Oct 16, 2022 - 13:48
Oct 16, 2022 - 13:59
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गोविंदगढ़ सहित अलवर की 7 नगर पालिकाओं में जल्द होंगे चुनाव: वार्डों के सीमांकन की प्रकिया शुरू

जिले में नवगठित नगर पालिका गोविंदगढ़ सहित बड़ौदामेव, बहादुरपुर, कोटकासिम, नीमराणा, टपूकड़ा, बर्डोद में होंगे चुनाव

राजस्थान  में गहलोत सरकार में नवगठित 27 नगर पालिकाओं में सरकार अगले साल चुनाव कराना चाहती है, जिसके लिए तैयारिया शुरू कर दी गई है सरकार ने इन पालिकाओं में वर्ष 2011 की आबादी के आधार पर वार्डों के गठन और सीमांकन कराने के निर्देश संबंधित जिलाें के कलेक्टरों काे दिए हैं। कलेक्टराें से कहा गया है कि वार्डों के परिसीमन प्रस्ताव का राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाए। इससे पहले वार्ड प्रस्तावों की जांच कर आपत्तियों का निपटारा किया जाए। सरकार ने इस काम के लिए कलेक्टरों काे वार्डों के सीमांकन की शक्तियां दी हैं। वार्डों के परिसीमन काे अंतिम रूप देकर राजपत्र में प्रकाशित कराने तक की जिम्मेदारी कलेक्टरों काे साैंपी गई है। साथ ही यह भी फैंसला लिया गया कि वार्डों के आरक्षण के लिए जिलास्तर पर इसी साल 30 दिसंबर तक लॉटरी निकाली जाएगी।

दिए निर्देशाें में कहा है कि सभी वार्डों में आबादी का अनुपात एकसमान नहीं हाे सकता। इसके समायोजन के लिए आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत ज्यादा या कम हाे सकती है।  काेई भी वार्ड लंबे या सड़क नुमा नहीं हाें। एक ही मकान दाे वार्डों में विभाजित नहीं हाे। बड़े शहराें में विधानसभा बाउंड्री काे ना ताेड़ा जाए। दाे विधानसभा क्षेत्राें की बाउंड्री का एक वार्ड न बनाया जाए। पूरा वार्ड एक पुलिस थाने की सीमा में रहे, दाे अलग-अलग पुलिस थानाें की सीमा में विभाजित नहीं हाे।। अगर इससे वार्ड का अनुपात बिगड़ता है, ताे वार्ड रेखा काल्पनिक भी रखी जा सकती है। वार्डों की नंबरिंग नगर पालिका के उत्तर पश्चिमी काेने से एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हुए चक्रीय क्रम में की जाएगी। वार्डों का आरक्षण राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 एवं वर्ष 2004 में जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार किया जाएगा। वार्ड प्रस्ताव तैयार कराते समय मतदाता सूची भी तैयार कराने की प्रारंभिक कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टरों काे दिए हैं।

वार्डाें का गठन कर 9 नवंबर तक सरकार काे भेजना हाेगा निर्धारित प्रारूप 

स्वायत्त शासन निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हृदेश कुमार शर्मा का कहना है कि कलेक्टरों काे वार्ड गठन, परिसीमांकन पर आपत्तियां सुनवाई और राज्य सरकार काे अनुमोदन के लिए अंतिम प्रारूप 9 नवंबर तक भेजना हाेगा। राज्य सरकार 30 नवंबर तक इन प्रारूपाें का अनुमोदन करेगी। इसके बाद अनुमाेदित प्रारूप का राजपत्र में अंतिम प्रकाशन 1 से 15 दिसंबर के बीच किया जाएगा। वार्डों के आरक्षण के लिए जिला स्तर पर 16 से 30 दिसंबर के बीच लॉटरी निकाली जाएगी।

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