सोजत, रोहट एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के संबंधित गांवों के एरिया व क्षेत्रों भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है।

Jun 10, 2020 - 05:08
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सोजत, रोहट एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के संबंधित गांवों के एरिया व क्षेत्रों भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है।

पाली, 09 जून।

 जिले के सोजत, रोहट एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के संबंधित गांवों के एरिया व क्षेत्रों में निवासरत नागरिक के स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है। 

जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप के आदेश जारी कर पाली जिले के सोजत उपखण्ड़ क्षेत्र के कस्बा सोजत सिटी, रोहट के ग्राम बाण्डाई, ग्राम बीठू एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम वडेरवास में निवासरत नागरिक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने एवं आस पास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की संभावना के दृष्टिगत रखते हुए जन साधारण के स्वास्थ्य, आमजन के जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन हो सकता है।

इसके लिए सोजत उपखण्ड़ क्षेत्र के कस्बा सोजत सिटी में सुथारों की गली का सम्पूर्ण क्षेत्र, रोहट के ग्राम बाण्डाई में रावणा राजपूतों के बास में शैतानसिंह के मकान की 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र, ग्राम बीठू में बोडियां मार्ग पर खेत खसरा नं. 256/6 रामेश्वर दास संत के मकान की 100 मीटर परिधि का क्षेत्र एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम वडेरवास में मूलाराम पुत्र कालूराम के मकान से केनपुरा रोड़ तक मौजूा ग्राम वडेरवास में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने के की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इसके साथ ही सोजत उपखण्ड़ क्षेत्र के कस्बा सोजत सिटी में हाडिया कुआं चैक क्षेत्र, मुख्य बाजार से पाली दरवाजा वाली सड़क तक का सम्पूर्ण क्षेत्र, सोजत के ग्राम बाण्डाई में आबादी क्षेत्र एक किलोमीटर, ग्राम बीठु में पुरोहितों का बास एवं पास की आबादी एक किलोमीटर एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम वडेरवास में ग्राम वडेरवास का शेष भाग को बफर जोन घोषित किया है।

कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, दी राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज आॅरडिनेंश 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर आदेश चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए।

मुकेश कुमार की रिपोर्ट

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