मादक पदार्थ के तस्कर श्रवण राम विश्नोई के फ्रीज किए गए सभी मकान व बंगले अब पुलिस की कस्टडी में
बावड़ी (जोधपुर/ निसार गौरी ) जोधपुर जिले के सक्रिय मादक पदार्थ तस्करी का अपराधी श्रवणलाल के विरूद्ध धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू, जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेन्द्रसिह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे अभियान मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व तस्करों पर नकेल कसने के लिये एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत जोधपुर ग्रामीण के अपराधी श्रवणलाल पुत्र नरसिंगाराम उर्फ नारूराम विश्नोई निवासी विश्नोईयों की ढाणियां अणवाणा पुलिस थाना खेड़ापा जोधपुर के विरूद्ध मादक पदार्थ तस्करी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पति का अभिग्रहण करने के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
फ्रीज की गई सम्पति का विवरण
- 1. पटवार मण्डल मण्डोर प्रथम तहसील जोधपुर के खसरा नं. 904/48/5 में तीन मंजिला मकान।
- 2. गांव में 02 बीघा 01 बिस्वा राजस्व भूमि।
- 3. एक ट्रैलर नम्बर आरजे 19 जीई-6409, मॉडल एलपीएस 4018/टीसी/32-2016
- 4. एक बुलट मोटरसाईकिल नम्बर आरजे-19-एक्सएस-0642 माडल-2015
- 5. अणवाणा गांव में खसरा नं. 228/250 में स्थित आरोपी का कब्जासुदा मकान।
- 6. इसके अलावा भी वान्छित मुलजिम द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति से प्राप्त आय से भूमि, कृषि भूमि, होटल व भुखण्ड आदि जोधपुर जिले में विभिन्न मेन्न स्थानों पर निवेश करने की गोपनीय व विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली जिसके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
मुलजिम का अपराधिक विवरण -
- 1. प्रकरण 1 - धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट (50 किलोग्राम 238 ग्राम अफीम का दुध बरामद।
- 2. प्रकरण 2 - धारा 8/18, 21 एनडीपीएस एक्ट (341 किलोग्राम अवैध अफीम व 2.17 किलोग्राम अवैध हेराईन) पुलिस थाना खेड़ापा
जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया की मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु लगातार एनडीपीएस एक्ट की इस धारा के तहत अलग-अलग अपराधियों को चिहिन्त कर कार्यवाही की जावेगी। इसके लिये सभी थानाधिकारियों/ वृताधिकारियों को लगातार निर्देश दिये जा रहे है।