परिवहन कार्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मचारी की डयूटी को लेकर सख्त हुआ विभाग: सिर्फ 1500 रुपए ही जेब में रख सकेंगे DTO- RTO
परिवहन कार्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मचारी की डयूटी को लेकर विभाग सख्त हो गया है। आरटीओ और डीटीओ के अधीन कार्यालयों में कार्यरत उड़नदस्तों एवं कार्यालय कार्मिकों की डयूटी तथा राशि को लेकर पूर्व में जारी आदेश की सख्ती से पालना करनी होगी। आदेश के विपरीत राशि मिली तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं उड़नदस्ते या ऑफिस में निजी व्यक्ति मिलने पर आरटीओ व डीटीओ की जिम्मेदार होगा।
इस संबंध में परिवहन विभाग की आयुक्त ने आदेश जारी किए है। 21 मई को जारी आदेश में आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने लिखा कि अक्सर देखा गया हैं कि आरटीओ और डीटीओ के अधीन कार्यालयों में कार्यरत उड़नदस्तों एवं कार्यालय कार्मिकों द्वारा आदेशों की पालना नहीं की जा रही। इसके कारण एजेंसियों की जांच में कमियों से विभागीय कार्य प्रणाली पर आए दिन प्रश्न चिह्न लगता है।
फील्ड स्टाफ एवं कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों जैसे लेखा, मंत्रालयिक, सांख्यिकी, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और गार्ड संवर्ग द्वारा ड्यूटी के दौरान अधिकतम निजी राशि रखे जाने को लेकर एक बार फिर पूर्व में जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करानी होगी। अब सरकारी ड्राइवर कार्यालय ड्यूटी और संग्रहण केंद्रों पर 200 रुपए ही अपनी जेब में रख सकेगा। अगर वह जिले के उड़नदस्ते में शामिल हैं तो वह 400 और क्षेत्रीय उड़नदस्ते में शामिल होने पर अधिकतम 1500 रुपए अपनी जेब में रख सकेगा। इसी प्रकार डीटीओ भी एक हजार से 1500, निरीक्षक और उप निरीक्षक 500 से 1500 और गार्ड व चतुर्थ श्रेणी कार्मिक 200 से 400 रुपए अपनी जेब में रख सकेंगे।
- सुमेरसिंह राव