राशन खाद्य उपभोक्ताओं के लिए 31 अगस्त ई-केवाईसी का अंतिम मौका
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाले गेंहू के लिए पात्र परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। सरकार ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए सभी राशन डीलरों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी कराई जाए। इसके तहत, प्रत्येक लाभार्थी को अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर पॉश मशीन पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से ई-केवाईसी करानी होगी। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना का निरंतर लाभ उठाने के लिए सभी लाभार्थियों को 31 अगस्त से पूर्व अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी।
फिंगरप्रिंट न आने पर आइरिस स्कैन की सुविधाई-
केवाईसी का कार्य पूरी तरह निःशुल्क है । यदि किसी उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, तो उनके लिए आइरिस मशीन से आंखों की पुतलियों को स्कैन कर ई-केवाईसी की जाएगी। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी अनिवार्य राजस्थान राज्य के बाहर के प्रवासी श्रमिकों के लिए भी ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। ऐसे प्रवासी श्रमिक जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी ई-केवाईसी करवानी आवश्यक है। इस निर्देश के बाद से राशन डीलरों पर ई-केवाईसी का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र लाभार्थी समय पर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकें और योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
- कमलेश जैन