दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश; प्राइवेट स्कूलों को सरकारी के बराबर देना होगा शिक्षकों और अन्य कर्मियों का वेतन

Feb 12, 2026 - 14:08
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दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश; प्राइवेट स्कूलों को सरकारी के बराबर देना होगा शिक्षकों और अन्य कर्मियों का वेतन

दिल्ली (कमलेश जैन) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि निजी स्कूलों को सरकारी स्कूलों के समान सातवें वेतन आयोग के हिसाब से अपने शिक्षकों और अन्य कर्मियों को भुगतान करना होगा।
उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक महिला शिक्षक की याचिका पर दिया। हालांकि, उक्त महिला शिक्षक की अब मौत हो चुकी है। अदालत की ओर से उनके कानूनी वारिसों को शिक्षिका के बकाये का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और दूसरे फायदे सरकारी स्कूलों के इसी दर्जे के कर्मचारियों पर लागू होने वाले अधिकारों से कम नहीं होंगे।
फीस ना बढ़ाने की दलील को कोर्ट ने खारिज किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, निजी स्कूल भी सातवें वेतन आयोग के अनुसार अपने शिक्षकों और अन्य कर्मियों को भुगतान करें। इस मामले में निजी स्कूल की तरफ से दलील दी गई कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा फीस बढ़ोतरी पर रोक की वजह से स्कूल अतिरिक्त खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। स्कूल आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि स्कूल चलाना है तो नियमों का पालन करना होगा।
शिक्षिका के परिवार को मिलेगा बकाया वेतन
इस मामले में महिला शिक्षिका सुजाता मेहता ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान 26 दिसंबर 2021 को सुजाता मेहता की मृत्यु हो गई। याचिका में कहा गया था कि वह निजी स्कूल में वर्ष 1984 से शिक्षक के तौर पर काम कर रही थीं। 30 नवंबर 2019 को वह सेवानिवृत हुईं, लेकिन उन्हें एक सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला।

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