उदयपुर में रेजिडेंशियल प्लॉट पर खड़ी की दो होटलें सीज:यूडीए की ईसवाल में कार्रवाई, अंबेरी में बहुमंजिला भवन और स्विमिंग पूल भी सीज
उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने शहर के बाहरी इलाकों में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को राजस्व ग्राम ईसवाल और अम्बेरी में बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने बिना सक्षम स्वीकृति के बनाई जा रही दो बहुमंजिला होटलों और एक व्यावसायिक इमारत को सीज कर दिया है।
मामला 1: ईसवाल में आवासीय भूमि पर बन रही थीं होटलें यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम ईसवाल की आराजी संख्या 2093, 2107 सहित विभिन्न भूमियों पर दो विशाल बहुमंजिला होटलों का निर्माण किया जा रहा था। निर्माणकर्ता अनिल कुमार व्यास को प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। निर्माणकर्ता ने भूमि को आवासीय बताया, लेकिन मौके पर बिना किसी व्यावसायिक स्वीकृति के बहुमंजिला होटल खड़ी कर दी गई। पूर्व में काम रुकवाने के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहने पर टीम ने आज दोनों इमारतों को सीज कर दिया।
मामला 2: अम्बेरी में स्विमिंग पूल और G-4 बिल्डिंग पर कार्रवाई दूसरी कार्रवाई राजस्व ग्राम अम्बेरी में की गई। उपायुक्त जगदीश सिंह आशिया ने बताया कि अनुमोदित प्लान के भूखंड संख्या 79, 80 और 81 पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया गया था। यहाँ बिना स्वीकृति के जी-4 (पांच मंजिला) भवन और एक स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया था। पड़ोसी की शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद यह अवैध निर्माण सामने आया।
सुनवाई के बाद हुई कार्रवाई: उपायुक्त सुरेंद्र बी. पाटीदार के अनुसार, निर्माणकर्ता भूरीलाल सिंघवी को नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन भूखंडों के एकीकरण या निर्माण स्वीकृति से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद नियमानुसार आदेश पारित कर निर्माण को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
मौके पर मौजूद रही टीम: इस बड़ी कार्रवाई के दौरान तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक बाबूलाल तेली, राजेश मेहता, प्रताप सिंह राणावत, दुलीचंद शर्मा और पटवारी दीपक जोशी सहित प्राधिकरण का जाब्ता मौजूद रहा। यूडीए ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में भी बिना अनुमति और नियमों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माणों पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।