दो से अधिक बच्चों वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जयपुर (कमलेश जैन) सरकारी नौकरी के लिए राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले को याची ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोई के फैसले को न्यायसंगत ठहराते हुए बरकरार रखा है। इस फैसले का सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी को लेकर विशेष नियम है कि जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यह नियम राजस्थान में कुछ साल से लागू किया हुआ है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और ऐसा करना गलत नहीं कहा जा सकता। यह नियम संविधान सम्मत है और इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य सही लगता है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सरकारी नौकरी को लेकर राजस्थान की पिछली सरकार ने खास नियम तय किया था। इसके अनुसार जिसके दो बच्चों से ज्यादा संतान हैं, वे सरकारी नौकरी पाने के हकदार नहीं हैं। इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी दी है और कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी न देना भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता।
राजस्थान हाईकोर्ट भी इसे लेकर 12अक्टूबर, 2022 को अपना निर्णय सुना चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कि प्रदेश सरकार इस नियम को लागू करने के पीछे परिवार नियोजन करना चाहती होगी, जो तर्कसंगत है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया है।