खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्रों का नाम हटाने का चलेगा अभियान
भरतपुर, 12 नवम्बर। (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्रों की छंटनी के लिए अभियान चलाया जायेगा। इसमें जो भी परिवार योजनान्तर्गत प्रतिमाह खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, मापदण्डों के पूरा नहीं करने वाले स्वविवेक से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाये जाने का प्रार्थना पत्र सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी को दे सकते हैं।
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह खाद्यान्न वितरण कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा एनएफएसए सूची से अपात्र परिवारों का नाम हटाने के लिए सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी/ जिला रसद अधिकारी को आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे परिवार जो पात्रता पूरी नहीं करते हैं वे स्वविवेक से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये है पात्रता - जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बंध में पात्रता के चार मापदण्ड प्रमुख हैं जिनमें परिवार में से कोई भी व्यक्ति आयकरदाता नहीं हो, परिवार का कोई भी सदस्य सरकार, गैर सरकारी अथवा स्वायत्तशाषी संस्थाओं में अधिकारी/कर्मचारी नहीं हो, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से अधिक नहीं हो। इसी प्रकार परिवार के किसी भी सदस्य के पास ट्रैक्टर आदि को छोडकर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।