किराय पर रहने वाले छात्रों को हर माह मिलेंगे दो हजार रूपये
खैरथल (हीरालाल भूरानी ) जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दो हजार रूपए प्रतिमाह किराया प्रदान किया जाएगा। वर्ष में अधिकतम दस माह के लिए यह सहायता प्रदान की जाएगी। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में जिले के एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस छात्र जो अध्ययन के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहरों में राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन कर रहे है और किराए के घर में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल पुनर्भरण राशि के रूप में बीस हजार रूपए प्रदान किए जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष वर्ष में हो हजार रूपए प्रतिमाह अधिकतम दस माह के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ एक अभ्यर्थी अधिकतम पांच वर्षों के लिए ही प्राप्त कर सकता है।
महेन्द्र कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, वह उस जिले की नगरपालिका, नगर परिषद् व नगर निगम का निवासी न हो तथा अभ्यर्थी के माता-पिता के पास उस जिले की नगरपालिका/नगर परिषद् / नगर निगम में स्वय का मकान न हो, तो ही इस योजना के लिए अभ्यर्थी पात्र माना जाएगा।
निम्न दस्तावेजों के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन
इच्छुक अभ्यर्थी ई-मित्र, एसएसओ आईडी से पोर्टल पर जनआधार के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के लिए अभ्यर्थी को आधार, जन आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, किराए के मकान का प्रमाण पत्र, किरायानामा, किराया रसीद, गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका एवं बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।