समय पर ऋण चुकता करने पर ही कृषकों को मिलेगा ब्याज अनुदान का लाभ

भरतपुर, 25 मार्च (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय) ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने वाले ऐसे कृषक जो ऋण चुकता करने में अवधिपार हो चुके हैं, बैंक कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कृषकों से ऋण का चुकारा करने तथा मुख्यधारा में लौटने का आग्रह किया गया है। जिससे कि समस्त कृषक सहकार से समृद्धि अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी योजनाआंे का लाभ प्राप्त करने के साथ ही समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को ही ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकेगा।
केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक शिवदयाल मीना ने बताया कि खरीफ 2024 में बैंक कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों के लिए ऋण चुकाने की अन्तिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण का चुकारा करने पर कृषक को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्राप्त होता है। बैंक के जिन ऋणी काष्तकारों ने बैंक से एवं बैंक के कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ, 2024 में अल्पकालीन फसली ऋण लिया गया था एवं अभी तक ऋण जमा नहीं कराया गया है, ऐसे सभी ऋणी काश्तकार अपना ऋण 31 मार्च से पूर्व जमा करा सकते हैं। ब्याज मुक्त फसली ऋण का लाभ प्राप्त करने तथा डिफाल्टर होने से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि समय पर ऋण चुकता करने वाले काश्तकारों को तत्काल ही पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऋणी काश्तकार अपने ऋण की वसूली संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा संबंधित शाखा में जमा करवा सकते हैं। जिन काश्तकारों द्वारा 31 मार्च तक खरीफ, 2024 में लिये गये ऋण की वसूली जमा नहीं करवाई गई तो उन्हें ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा तथा उन काश्तकारों को समस्त राषि 9 प्रतिषत अवधिपार ब्याज सहित जमा करानी पडेगीे।






