विभागो से नहीं गुम होंगे शिकायती पत्र, मिलेगी प्राप्ति रसीद रसीद न देने वाले संबंधित के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) कमलेश जैन
सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 15( 1) प्रेशर प्रसु/अनुपालन(1 ) राज्य के संभागीय आयुक्त जिलाधीशो को निर्देश देते हुए शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त करने दस्तावेजों को खुद के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि लगाने तथा परिवादो शिकायतों आवेदन पत्रों की प्राप्ति देने के आदेश राज्य सरकार के भाजपा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए। सभी जिलाधीशों को सभी शाखा के प्रधान को पत्र लिखकर अनुपालन करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद उपखंड, जिले के अधिकिांश कार्यालयों में आमलोगों को पत्रों की प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही है।
विभागों में आने वाले कई शिकायती पत्रों के गुम होने का बहाना बनाकर अक्सर विभाग पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अब न तो सरकारी कार्यालय से कोई शिकायती पत्र गायब होगा और न ही शिकायतों को छुपाया जा सकेगा। इस संबंध में अधिकारियों को शासन द्वारा पत्र भेजकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत विभाग पर पहुंचने वाली हर शिकायती पत्र की प्राप्ति रसीद द्वारा शिकायतकर्ता को देनी होगी। कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। रसीद न देने वाले संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यही नहीं सभी सरकारी कार्यालय विद्यालय चिकित्सालय सरकारी संस्थानों आंगनबाड़ी केंद्रों की दीवारों पर, यहां पर इस विभाग कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार की परिवाद शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है । स्लोगन अंकित करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। लेकिन कार्यालयो पर राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी विभागों में यह स्लोगन अंकित ही नहीं है।
रसीद में आवेदक का नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर, प्रार्थना पत्र का क्रमांक, शिकायती पत्र दिए जाने की तारीख, शिकायत का संक्षिप्त विवरण व शिकायत संख्या अंकित किया जाना भी अनिवार्य है।






