लोकसभा आम चुनाव 2024, मतगणना कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराये जाने हेतु जिले में धारा 144 लागू
भरतपुर, 16 मई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा आमचुनाव 2024 की 04 जून 2024 को होने वाली मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए मतगणना कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराये जाने एवं असामाजिक, अवांछित, बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने, कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव द्वारा जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जिले में 16 मई 2024 से लागू कर दी गयी है जो कि अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राईफल, बंदूक, अन्य धारदार हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र यथा गंडासा, फर्सी, कृपाण, बरछी, चाकू, गुप्ती, त्रिशुल, धारिया, शेर पंजा तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार जैसे- लाठी, डंडा, पत्थरर्, इंट आदि को न ही साथ रखेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। आदेश ड्यूटी पर तैनात अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात एवं कानून व्यवस्था के सम्बंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं, उन पर लागू नहीं होगा। परन्तु वे व्यक्ति जो विकलांग, अंधे, अपाहिज एवं अतिवृद्ध हैं लाठी का सहारा ले सकंेगे। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्रों को नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाये जाने अथवा शस्त्र को पुलिस थाना/आर्म्स डीलर के यहां जमा कराये जाने हेतु ले जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। भरतपुर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति भरतपुर जिले की सीमा में उपरोक्त तरह से हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
किसी भी व्यक्ति, समुदाय के द्वारा सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वैध अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी रैली, जुलूस, भाषण आमसभा, नुक्कड नाटक आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा एवं न ही सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। परन्तु यह प्रतिबंध धार्मिक प्रवृत्ति के आयोजनों, विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक बैठक की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के अन्तर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा। लोक शांति विक्षुब्ध न हो, को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार दिये गये मेगाहार्ट्ज तक ही उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक व धार्मिक भावना भडकाने वाले नारे नहीं लगायेगा न ही भाषण, उद्बोधन देगा एवं न ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी भी व्यक्ति को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा पान हेतु दुष्प्रेरित करेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग को छोड़कर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा का किसी प्रकार का आवागमन/परिवहन नहीं करेगा। कोइ भी व्यक्ति इस दौरान व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक रसायन, एवं घातक तरल पदार्थ तथा विस्फोटक सामग्री लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर नारा लेखन या प्रतिचित्रण नहीं करेगा, न ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर/होर्डिंग्स आदि लगायेगा, न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/करवायेगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी के लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। मतगणना के पश्चात विजयी प्रत्याशी द्वारा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना विजयी जुलूस, रैली, सभा आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस आदेश की अवहेलना किये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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